माइनिंग घोटाला : एपी त्रिपाठी की जमानत खारिज, आरोपियों की रिमांड तीन माह के लिए बढ़ाई

Jodhpur High Court 3 IAS  salary pension stops in contempt case Udaipur News
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राजस्थान हाईकोर्ट का सख्त फैसला: आदेश न मानने पर रोकी वेतन-पेंशन, कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव भी तलब।
शराब घोटाला मामले में ईओडब्लू द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा की स्पेशल कोर्ट ने न्यायिक रिमांड अवधि 13 दिनों तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है।

रायपुर। शराब घोटाला तथा माइनिंग घोटाला को लेकर गुरुवार को स्पेशल कोर्ट में सुनवाई की गई। शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग के विशेष सचिव रहे एपी त्रिपाठी की ईडी की स्पेशल कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। शराब घोटाला मामले में ईओडब्लू द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा की स्पेशल कोर्ट ने न्यायिक रिमांड अवधि 13 दिनों तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है।

एपी त्रिपाठी ने शराब घोटाला मामले में अपनी संलिप्तता से इनकार करते हुए घोटाला में किसी भी तरह की भूमिका होने से इनकार करने के साथ अपनी बीमारी का हवाला देकर कोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया था। अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि प्रकरण की जांच के दौरान शराब घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका मिली है। संलिप्ता के इनपुट मिलने पर गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दिए जाने का अनुरोध किया। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत को खारिज कर दिया।

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इनकी रिमांड तीन माह तक बढ़ाई गई

माइनिंग घोटाला के आरोप में जेल भेजे गए निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर विश्नोई, राज्य सेवा के प्रशासनिक अधिकारी रही सौम्या चौरसिया, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, मनीष उपाध्याय सहित अन्य लोगों की न्यायिक रिमांड अवधि 3 महीने के लिए कोर्ट ने बढ़ा दी है। अब इस प्रकरण की सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। गौरतलब है कि ईओडब्ल्यू ने माइनिंग घोटाले में 17 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें से 16 को न्यायिक रिमांड पर जेल और रजनीकांत तिवारी को पूछताछ के लिए 12 सितंबर तक रिमांड पर लिया है।

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