पत्नी जीती और पति ने ली शपथ : महिला पंचों की गैर मौजूदगी में उनके पतियों को शपथ दिलाने पर गिरी गाज 

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ग्राम पंचायत परसवारा
नवनिर्वाचित पंच प्रतिनिधियों के प्रथम सम्मिलन में महिला पंचों के अनुपस्थिति में उनके पतियों को नियम विरुद्ध पंच पद का शपथ दिलाए जाने वाले पंचायत सचिव को जांच के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

कवर्धा। नवनिर्वाचित पंच प्रतिनिधियों के प्रथम सम्मिलन में महिला पंचों के अनुपस्थिति में उनके पतियों को नियम विरुद्ध पंच पद का शपथ दिलाए जाने वाले पंचायत सचिव को जांच के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दोषी ग्राम पंचायत परसवारा के सचिव प्रणीवर सिंह ठाकुर पर यह कार्रवाई मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (सीईओ) कबीरधाम अजय कुमार त्रिपाठी द्वारा की गई है। जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत परसवारा में 3 मार्च को नवनिर्वाचित पंचों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसमें सचिव द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतना पाया गया।

जांच में माना गया दोषी

इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंडरिया द्वारा प्रथम दृष्ट्या सचिव को दोषी मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रणवीर सिंह ठाकुर को निलंबित करते हुए जनपद पंचायत पंडरिया में संलग्न किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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हरिभूमि ने प्रमुखता से उठाया था मामला

ग्राम पंचायत परसवारा के सचिव द्वारा नवनिर्वाचित पंच प्रतिनिधियों के प्रथम सम्मिलन में महिला पंचों के अनुपस्थिति में उनके पतियों को नियम विरुद्ध पंच पद की शपथ दिलाए जाने के मामले को हरिभूमि ने बुधवार के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिसे संज्ञान में लेते हुए प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की गई।

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