देश में घरेलू गैस की किल्लत की आहट के बीच अवैध कारोबार पर खाद्य विभाग की नजर टेढ़ी हो गई है।

जीवानंद हलधर- जगदलपुर। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के चलते भारत में भी घरेलू गैस का संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में खाद्य विभाग सक्रिय हो गया है। जगदलपुर में खाद्य विभाग ने अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़ किया है।

मिली जानकारी के मुताबिक, LPG गैस की कालाबजारी करने वालों के यहां खाद्य विभाग की टीम ने रेड मारी है। जगदलपुर शहर के दिनदयाल वार्ड में अवैध रूप से की जा रही थी गैस की रिफलिंग। विभाग की टीम ने मौके से 24 घरेल गैस सिलिंडर, 10 कमर्सियल गैस सिलिंडर बरामद किया है। साथ ही गैस रिफिलिंग के सामानों को भी जब्त कर लिया है। सम्बंधित व्यक्तियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। जिस मकान में रिफिलिंग का खेल चल रहा था उसके मालिक के पास से कोई वैध दसतावेज बरामद नहीं हुआ है।

प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर आमजन को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में एलपीजी के साथ ही पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रसोई गैस की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को गैस एजेंसियों के स्टॉक की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा आपूर्ति व्यवस्था पर सतत नजर रखने को कहा गया है।

पैनिक हो रहे लोग, बुकिंग-रीफिलिंग कराने लग रही एजेंसी के दफ्तरों में भीड़
अमेरिका, इजरायल का ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण एशिया के कई देशों में तेल और गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर असर पड़ा है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में भी इसका असर पड़ सकता है। हालांकि वर्तमान में अभी कोई असर देखा नहीं गया है। इसके बाद भी लोगों में सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने की अफवाह फैली हुई है, जिसके कारण कई लोग पैनिक भी हो रहे हैं। यही कारण है कि गैस एजेंसियों में रीफिलिंग के साथ बुकिंग कराने वालों की हर दिन भीड़ लग रही है।

गैस एजेंसियों को इन निर्देशों का करना होगा पालन

  • साप्ताहिक रिपोर्ट देंगे: सभी डीलरों को प्रत्येक सप्ताह में गैस कंपनी से प्राप्त घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडर के आवक-जावक और बचत की जानकारी खाद्य विभाग को देना होगा।
  • निष्क्रय उपभोक्ताओं की सूची देंगे: जो उपभोक्ता पिछले तीन महीने से सिलेंडर नहीं ले रहे हैं, उनकी सूची 3 दिन के भीतर डिलरों को खाद्य विभाग को उपलब्ध करानी होगी।
  • आपूर्ति वाहन की जानकारी देंगे: सभी डीलरों के पास जितने भी गैस आपूर्ति वाहन हैं, उनके नंबर, ड्राइवर का नाम और ड्राइवर का मोबाइल नंबर देना होगा, साथ ही आपूर्ति करने वाले वाहन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आपूर्ति नहीं करेंगे।
  • बिल और कार्ड एंट्री: घरेलू गैस उपभोक्ता को बिल अनिवार्य रूप से देना होगा। इसकी एक प्रति कार्यालय में भी रखना होगा, जिसमें उपभोक्ता का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। गैस उपभोक्ता कार्ड में एंट्री अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
  • व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्तिः व्यावसायिक उपयोग के लिए दिए जाने वाले व्यवसायिक सिलेंडर केवल उन उपभोक्ताओं को दिए जाएं, जिनके पास एजेंसी के गैस कार्ड हैं। व्यवसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति भी गैस कार्ड पर किए जाएंगे।
  • सत्यापन और हेल्पलाइन: खाद्य विभाग के अधिकारी सप्ताह में एक बार गैस एजेंसी जाकर सत्यापन कार्य करेंगे। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाए, साथ ही गैस कंपनी के सेल्स अफसर का मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक करना होगा।
  • सेल्स अफसर की जांच: सभी गैस कंपनी के सेल्स अफसर को भी अपने प्रभार के गैस एजेंसी की जांच सप्ताह में एक बार करनी होगी। जांच करने के बाद अफसर इसकी जानकारी खाद्य विभाग को देंगे।
  • शिकायत पर होगी कार्रवाई: कलेक्टर ने निर्देश में गैस एजेंसी डीलरों को चेतावनी भी दी है कि अगर डीलर कोई गड़बड़ी करता है और इसकी शिकायत उपभोक्ता के माध्यम से आती है, और जांच में शिकायत सही पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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