स्वास्थ्य विभाग का आदेश : छत्तीसगढ़ के सरकारी डॉक्‍टर नहीं कर पाएंगे निजी अस्पतालों में प्रेक्टिस 

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छत्तीसगढ़ के सरकारी चिकित्सक अब निजी अस्पतालों में नहीं कर पाएंगे प्रेक्टिस
छत्तीसगढ़ के सरकारी चिकित्सक अब निजी अस्पतालों में प्रेक्टिस नहीं कर पाएंगे। उन्हें नर्सिंग होम या प्राइवेट क्लीनिक में जाकर इस प्रकार की प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी डॉक्‍टर अब निजी अस्पतालों में जाकर प्रेक्टिस नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आशय का आदेश स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार ने जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के डाक्टरों को निजी प्रेक्टिस करने की छूट रहेगी, परंतु केवल कर्तव्य की अवधि के बाहर की जा सकेगी। उन्हें नर्सिंग होम या प्राइवेट क्लीनिक में जाकर इस प्रकार की प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि, निर्देशों का कड़ाई से पालन करने किया जाए। उल्लेखनीय है कि, कुछ दिनों पहले ऐसा ही आदेश सरकारी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डाक्टरों के लिए भी संचालक चिकित्सा शिक्षा किरण कौशल ने जारी किया था।

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