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मंत्रिपरिषद ने वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण सुविधा' को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। माह के कुल वेतन का 50 प्रतिशत तक हिस्सा बतौर अग्रिम वेतन निकाल सकते हैं। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने राज्य के नियमित शासकीय सेवकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। मंत्रिपरिषद के आदेश के अनुपालन में प्रदेश 'वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण सुविधा' को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। मार्च 2026 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब सरकारी कर्मचारी अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए किसी भी समय अपने वेतन के आधार पर अग्रिम राशि या ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया के संचालन के लिए वित्त विभाग ने बेंगलुरु स्थित सेवा प्रदाता 'मैसर्स रिफाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड' का चयन किया है।

डिजिटल और सुरक्षित प्रक्रिया
वित्त विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, यह ऋण सुविधा पूरी तरह डिजिटल अनुरूप और सुरक्षित है। शासकीय सेवक इस सुविधा का लाभ दो तरीकों से उठा सकते हैं। पहले विकल्प के तहत कर्मचारी ई-कोष पोर्टल पर लॉग-इन कर एडवांस सेलरी का विकल्प चुन सकते हैं। 

स्वचालित होगी कटौती
इसके साथ ही भुगतान ऋण अदायगी की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है। शासकीय सेवक द्वारा ऋण लेने के बाद, इसकी जानकारी स्वचालित रूप से ई-कोष सिस्टम में दर्ज हो जाएगी। कर्मचारी के बैंक खाते में वेतन जमा होने से पहले ही निर्धारित ईएमआई या अग्रिम राशि काट ली जाएगी।

किसे मिलेगा लाभ, क्या हैं शर्तें
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं नियमित शासकीय सेवकों को मिलेगा, जिनका वेतन ई कोष के माध्यम से तैयार होता है। कर्मचारी अपने संबंधित माह के कुल वेतन का 50 प्रतिशत तक हिस्सा अग्रिम वेतन के रूप में निकाल सकते हैं। इसके अलावा, दीर्घकालिक जरूरतों के लिए अल्पावधि ऋण का विकल्प भी उपलब्ध है।

सावधानी भी जरूरी
सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी के खतरों को देखते हुए कर्मचारियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि कर्मचारी अपना ओटीपी या पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें और केवल आधिकारिक रिफाइन एप या वेबसाइट का ही उपयोग करें। किसी भी तकनीकी समस्या या सहायता के लिए समर्पित ग्राहक सहायता नंबर 080-65487080 और वाट्स एप हेल्पलाइन 97427 34273 जारी किए गए हैं।

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