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BED डिग्रीधारी टीचर भर्ती के उम्मीदवारों की नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने 6 हफ्ते के अंदर एक बार फिर से चयन सूची बनाने को कहा है।

बिलासपुर- हाईकोर्ट ने BED डिग्रीधारी टीचर भर्ती के उम्मीदवारों की नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश दे दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने 6 हफ्ते के अंदर एक बार फिर से चयन सूची बनाने को कहा है। DLED उम्मीदवारों को मौका देने के लिए ऐसा कहा गया है।  इस आदेश के बाद अब असिस्टेंट टीचर की भर्ती में BED पास उम्मीदवारों की दावेदारी खत्म हो गई है। 

अंतिम सुनवाई कब हुई है

जानकारी के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई 29 फरवरी को हुई थी। जिसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। हालांकि अब इस पर फैसला सुना दिया गया है। जिन बीएड डिग्री धारी अभ्यार्थियों की नियुक्ति सहायक शिक्षक के पदों पर हो चुकी है, उन्हें भी सेवा से हटाने का आदेश दिया गया है। वहीं रिक्त हुए पदों के लिए डीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की सूची फिर से जारी करने को कहा गया है।

सहायक शिक्षक के पदों के लिए डीएड जरूरी 

बता दें, 4 मई 2023 को सहायक शिक्षक के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। जिसके बाद शैक्षणिक योग्यता में बीएड के साथ डीएड को भी सही माना गया था। लेकिन इसके खिलाफ बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके बाद सुनवाई में सहायक शिक्षक के पदों के लिए डीएड डिग्री जरूरी कर दी गई है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की पोस्टिंग और चयन के लिए काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी। जिसे बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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