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बलौदाबाजार जिले के गिधौरी थाना क्षेत्र के ग्राम खपरीडीह में हुए चर्चित मारपीट मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के आभाव में सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।

कुश अग्रवाल- बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के गिधौरी थाना क्षेत्र के ग्राम खपरीडीह में हुए चर्चित मारपीट मामले में पुलिस की कमजोर विवेचना ने एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। खंभे से बांधकर युवक की बेरहमी से पिटाई जैसे गंभीर मामले में न्यायालय ने सभी 6 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

यह था पूरा मामला 
यह मामला जून 2025 का है, जब रेत ढुलाई की शिकायत को लेकर विवाद बढ़ा और आरोपियों ने प्रार्थी पालेश्वर साहू को बीच चौक में रोककर खंभे से बांध दिया और लाठी, रॉड व बेल्ट से जमकर मारपीट की। घटना का वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया था। 

कोर्ट में सबूत नहीं पेश नहीं कर पायी पुलिस 
मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन स्तर पर भी कड़ी कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन जांच के दौरान पुलिस आरोपों को ठोस साक्ष्यों के साथ साबित करने में विफल रही। गिधौरी पुलिस ने विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर चालान पेश किया। लेकिन न्यायालय में अभियोजन पक्ष घटना को प्रमाणित नहीं कर पाया। 

इन आरोपियों को किया दोषमुक्त 
प्रकरण क्रमांक 104/2025 की सुनवाई के दौरान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार ने स्पष्ट रूप से माना कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं।जिसके चलते सभी आरोपी- गयाराम पटेल, केवल केवट, दिलहरण कश्यप, यशवंत पटेल, दिग्विजय वैष्णो और आनंद राम पटेल को दोषमुक्त कर दिया गया।

पुलिसिया जांच पर सवाल 
इस पूरे मामले ने पुलिस की जांच प्रक्रिया, साक्ष्य संकलन और केस डायरी की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक गंभीर और हाई-प्रोफाइल केस का इस तरह कमजोर पड़ जाना यह दर्शाता है कि प्रारंभिक जांच में हुई चूक किस तरह आरोपियों को लाभ पहुंचा सकती है। 

सवालों के घेरे में जिम्मेदार अधिकारी 
अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस मामले में पुलिस की भूमिका की समीक्षा होगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की जाएगी, या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा।

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