बिहार के अररिया में दुष्कर्म कर युवती को गर्भवती करने वाले दोषी फैजान को कोर्ट ने 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जानें क्या है पूरा मामला।

Araria Rape Case: बिहार के अररिया जिले से न्याय की एक बड़ी खबर सामने आई है। युवती के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बनाने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। जिले के पलासी थाना क्षेत्र के पचेली गांव निवासी दोषी फैजान (24 वर्ष) को कोर्ट ने 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

53 हजार का जुर्माना और अतिरिक्त जेल
न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने दोषी पर सजा के साथ-साथ 53,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। यदि दोषी इस जुर्माने की राशि को जमा नहीं करता है, तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह फैसला एसटी केस संख्या 153/2024 के तहत सुनाया गया है।

क्या था पूरा मामला?
यह पूरा मामला अररिया जिले के पलासी थाना अंतर्गत पचेली गांव का है, जहां आरोपी फैजान ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब पीड़िता शौच के लिए गांव के पास ही बांस के पेड़ों के पीछे गई थी। आरोपी ने वहां घात लगाकर हमला किया और पीड़िता का मुंह कपड़े से ठूंस दिया ताकि वह शोर न मचा सके। डरा-धमकाकर उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया और इसी दौरान उसके सहयोगियों ने इस पूरी घिनौनी करतूत का वीडियो और फोटो भी बना लिया। जब पीड़िता ने विरोध करना चाहा, तो उसे धमकी दी गई कि अगर उसने मुंह खोला तो उसका वीडियो फेसबुक पर वायरल कर दिया जाएगा।

लोक-लाज और वीडियो वायरल होने के डर से पीड़िता ने शुरुआत में यह बात किसी को नहीं बताई। इस बीच आरोपी उसे शादी का झांसा देकर चुप कराता रहा और मामले को शांत रखने की कोशिश की।

हालांकि, करीब दो महीने बाद जब युवती गर्भवती हो गई, तब परिजनों को इस सच्चाई का पता चला। घर वालों ने सामाजिक स्तर पर न्याय पाने के लिए ग्रामीण पंचायत बुलाई, जिसमें पंचायत ने आरोपी को युवती से शादी करने का आदेश दिया। लेकिन फैजान और उसके परिवार ने पंचायत के इस फैसले को ठुकरा दिया, जिसके बाद पीड़िता ने महिला थाने में मामला दर्ज कराया।

पुलिस की जांच और अदालत में गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने दोषी को 14 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई।