66A रद होने के बाद यूं ही कुछ भी लिख नहीं पाएंगे आप, आड़े आएंगे ये कानून

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By - Bhavendra Prakash |24 March 2015 12:00 AM IST
कंटेप्ट ऑफ कोर्ट और पार्लियामेंटरी प्रिवेलेज के प्रावधान भी जारी हैं।
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बेंच ने आईटी ऐक्ट की अन्य धाराओं 69 ए और धारा 79 को निरस्त नहीं किया और कहा कि वे कुछ पाबंदियों के साथ लागू रह सकती हैं।
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