ऐसे फाइल करें जीएसटी टैक्स, जानें इसके तकनीकी टर्म

जीएसटी के नियम के मुताबिक, हर तीसरे महीने रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा।
विज्ञापन

वही दूसरे देशों के आने वाले सामानों पर जीएसटी वही रहेगा।

केंद्र सरकार उन पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा-बढ़ाकर फर्क डाल सकती है। उसमें जीएसटी की कोई भूमिका नहीं होगी।

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo

Tags

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4
  • 5

  • विज्ञापन
    Next Story
    विज्ञापन