Karnataka: हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को दी 15 दिन की जमानत, जो 18 साल की हुई पीड़िता से करेगा शादी

Karnataka High Court
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Karnataka: दुष्कर्म के इस मामले में दोनों पक्षों के परिवार शादी करने को राजी हैं। पीड़ित लड़की कुछ दिन पहले ही 18 साल की हुई है। उसने एक बच्चे को जन्म दिया है।

Karnataka: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 15 दिन के लिए जमानत दी है। ताकि वह पीड़िता से शादी कर सके। घटना के वक्त लड़की की उम्र 16 साल और 9 महीने थी। लेकिन अब वह 18 साल पूरे कर चुकी है और उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया है। जेल में बंद आरोपी, जो अब दूल्हा बनेगा, उसकी उम्र फिलहाल 23 साल है। इस मामले में कोर्ट ने हालात के मद्देनजर युवा मां और बच्चे की कमजोर स्थिति को देखते हुए उन्हें सहारा देने के लिए शादी की आवश्यकता पर जोर दिया है।

DNA टेस्ट में आरोपी ही बच्चे का पिता
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों पक्षों में आरोपी और पीड़िता की शादी कराए जाने को लेकर लेकर सुलह हो गई है। पिछले दिनों लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे के डीएनए से यह पुष्टि हुई है कि जिस युवक पर लड़की से दुष्कर्म का आरोप लगा है, वही उसके बच्चे का बायोलॉजिकल फादर (जैविक पिता) है।

जानिए बेल देते हुए हाईकोर्ट ने क्या कहा?

  • अदालत ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया है कि वह 3 जुलाई की शाम को लौटकर सरेंजर करे। फिर उसे 4 जुलाई को अगली सुनवाई के दौरान पीड़िता के साथ शादी का प्रमाण पत्र कोर्ट को देना होगा। हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि इस फैसले का मकसद नवजात बच्चे के हितों की रक्षा करना और युवा मां का सपोर्ट करना है।
  • जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने आरोपी की ओर से दाखिल एक याचिका के जवाब में पिछले शनिवार को अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें आरोपों को खारिज करने की मांग की गई थी, क्योंकि दोनों परिवार शादी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं।

पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी शिकायत
बता दें कि कर्नाटक के मैसूरु जिले में रहने वाले आरोपी युवक को फरवरी 2023 में लड़की की मां की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि युवक ने उसकी नाबालिक बेटी (घटना के वक्त) का बार-बार यौन शोषण किया, जो उस समय 16 साल और नौ महीने की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(2)(N) और POCSO एक्ट की धारा 5(L), 5(J)(ii), और 6 के तहत केस दर्ज किया था।

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