Game Zone Fire: हाईकोर्ट ने राजकोट अग्निकांड को बताया मानव निर्मित आपदा, निगम से पूछा- कैसे दी गेमिंग जोन की इजाजत?
Game Zone Fire
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Game Zone Fire:गुजरात के राजकोट स्थित टीआरपी गेम जाेन में भीषण आग लगने की घटना में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को गुजरात हाईकोर्ट के स्पेशल ब्रांच ने इस घटना को मानव निर्मित आपदा करार देते हुए स्वत: संज्ञान लिया। जस्टिस बीरेन वैष्णव और देवेन देसाई की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए नगर निगम से स्पष्टीकरण मांगा है। हाईकोर्ट ने नगर निगम से पूछा कि कैसे इस गेमिंग जोन को चलाने की इजाजत दी गई। कोर्ट ने खास तौर पर बच्चों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की और अग्निकांड के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही।
नगर निगमों को एक दिन के भीतर जानकारी देने का निर्देश
कोर्ट ने गेमिंग जोन के निर्माण और संचालन में नियमित और उचित नियमों का पालन न किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस वैष्णव ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट नगर निगमों से भी स्पष्टीकरण मांगा कि किन प्रावधानों के तहत इन जोनों को संचालन की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने अग्नि सुरक्षा नियमों के पालन के संबंध में भी स्पष्ट जवाब मांगा है। सभी नगर निगमों को एक दिन के भीतर जानकारी मुहैया कराने का आदेश दिया गया है।
एसआईटी 72 घंटे के भीतर सौंपेगी अपनी रिपोर्ट
शनिवार को हुए इस दर्दनाक हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई। इस अग्निकांड में मरने वालों में 12 बच्चे भी शामिल थे। गेमिंग जोन में आग लगने के वक्त वीकेंड के कारण अच्छी-खासी भीड़ थी। इसके साथ ही शनिवार को गेमिंग जोन में सिर्फ 99 रुपए में एंट्री देने की स्कीम चल रही थी। इन दोनों वजहों से शनिवार को अग्निकांड के वक्त काफी संख्या में लोग मौजूद थे। राज्य सरकार ने इस घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है। यह एसआईटी 72 घंटे के अंदर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
एसआईटी की स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक
रविवार की सुबह एसआईटी की टीम ने स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक की। हादसे में शवों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल कलेक्ट किए गए। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने घटनास्थल और अस्पताल का दौरा किया, जहां घायल व्यक्तियों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने गेम जोन के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
हाईकोर्ट ने सभी नगर निगमों को किया तलब
इस मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार और सभी नगर निगमों को तलब किया है। अगली सुनवाई में उम्मीद है कि निगम द्वारा अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और गेमिंग जोन को दी गई अनुमति के संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण पेश किया जाएगा। एसआईटी के प्रमुख और अतिरिक्त पुलिस महानिदेश सुभाष त्रिवेदी ने कहा कि बैठक से पहले पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए तत्काल जांच शुरू की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो।


