तिहाड़ में रोज मिठाई और आम खा रहे केजरीवाल: ED ने कोर्ट ने किया दावा, कहा- इस वजह से जानबूझकर बढ़ा रहे ब्लड शुगर

Arvind Kejriwal
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दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ से भेजा संदेश।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। शराब घोटाले में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। गुरुवार, 18 अप्रैल को ईडी ने कोर्ट को बताया कि वह जानबूझकर तिहाड़ जेल में आम, मिठाई खा रहे हैं। ताकि उन्हें मेडिकल बेल मिल जाए।

Arvind Kejriwal Health Condition: प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर गुरुवार, 18 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बड़ा दावा किया। ईडी ने कहा कि केजरीवाल को टाइप-2 डायबिटीज है। बावजूद इसके वह जानबूझकर तिहाड़ जेल में आलू पूरी, मिठाई, आम खा रहे हैं, ताकि उनका शुगर लेवल बढ़े और मेडिकल आधार पर जमानत मिल जाए। अदालत केजरीवाल द्वारा उनके शुगर लेवल की लगातार निगरानी करने और उन्हें अपने डॉक्टर से परामर्श करने की अनुमति देने के लिए दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।

आवेदन में बताया गया कि केजरीवाल के ब्लड शुगर के लेवल में उतार-चढ़ाव हो रहा है। उन्हें अपने नियमित डॉक्टर से परामर्श करने की आवश्यकता है। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें सप्ताह में तीन बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने डॉक्टर से परामर्श करने की आवश्यकता है।

ईडी के वकील ने दिया ये तर्क
इस पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर अपने ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ाने के लिए जानबूझकर चाय के साथ आम, मिठाई और चीनी का सेवन करने का आरोप लगाया है। ईडी की तरफ से अदालत में पेश विशेष वकील जोहेब हुसैन ने तर्क दिया कि जानबूझकर मीठा सेवन करने के पीछे केजरीवाल का मकसद उनके ब्लड शुगर के लेवल में उतार-चढ़ाव का हवाला देते हुए जमानत मांगने के लिए एक आधार स्थापित करना है।

19 अप्रैल तक के लिए मामला टला
वहीं, केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विवेक जैन ने एजेंसी की दलील पर आपत्ति जताई है। जैन ने अदालत को यह भी बताया कि केजरीवाल आवेदन वापस ले रहे हैं और बेहतर आवेदन दायर करेंगे। अदालत ने केजरीवाल के आहार पर जेल अधिकारियों से मेडिकल रिपोर्ट मांगी और मामले को कल यानी 19 अप्रैल तक के लिए टाल दिया।

अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में हैं। ट्रायल कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल, 2024 तक बढ़ा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी।

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