सलमान की सजा में दो केस बने नजीर, जानिए हिट एंड रन केस की पूरी टाइमलाइन

X
By - haribhoomi.com |6 May 2015 6:30 PM
हिट एंड रन केस में सलमान को सजा सुनाते वक्त कोर्ट ने संजीव नंदा बीएमडब्ल्यू केस और एलिस्टर परेरा केस का उदाहरण पेश किया।
मुंबई. सलमान खान को हिट एंड रन केस में सलमान खान पांच साल की सजा पाने के बाद फिलहाल बेल पर बाहर हैं। इस मामले में सलमान खान को गैर इरादतन हत्या, ड्रिंक एंड ड्राइव सहित कई चार्ज लगाए गए हैं। हिट एंड रन केस में अभिनेता सलमान खान को सजा सुनाते वक्त कोर्ट ने संजीव नंदा बीएमडब्ल्यू केस और एलिस्टर परेरा केस का उदाहरण पेश किया। सलमान को हुई सजा के लिए ये दोनों केस काफी अहम साबित हुए। 10 जनवरी 1999 को सुबह 4.30 बजे दिल्ली के लोधी रोड इलाके में पूर्व नौसेना प्रमुख एसएम नंदा के पोते संजीव नंदा की बीएमडब्ल्यू कार ने सड़क किनारे सो रहे लोगों को कुचल दिया था।
इस घटना में छह लोगों की मौत हो गई थी और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। कई साल चली सुनवाई के बाद 5 सितंबर 2008 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संजीव नंदा को धारा-304 (2)(गैर इरादतन हत्या) में दोषी करार दिया। कोर्ट ने संजीव को 5 साल और उसके दोस्त राजीव को एक साल कैद की सजा सुनाई।
मुंबई का 2006 का एलिस्टर परेरा केस
मुंबई में वर्ष 2006 में एलिस्टर परेरा नाम के शख्स ने अपनी कार से सात लोगों को कुचल दिया था। घटना सामने आने के बाद वह लापता हो गया। जब वह लगातार कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो निचली अदालत ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया। बाद में परेरा ने मुंबई पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई और आरोपी को महज छह महीने की सजा सुनाई थी, जिसके बाद इसका काफी विरोध भी हुआ और पीड़ित पक्ष ने बॉम्बे हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए छह महीने की सजा को तीन साल कर दिया था, जिसके बाद परेरा ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में यह दांव नहीं चला और कोर्ट ने 12 जनवरी 2012 को सुनवाई करते हुए परेरा की तीन साल की सजा को बरकरार रखा। नई दिल्ली।
नीचे की स्लाइड्स में पढ़िए, सलमान के हिट एंड रन केस की पूरी टाइमलाइन-
खबरों की अपडेट पाने के लिए लाइक करें हमारे इस फेसबुक पेज को फेसबुक हरिभूमि, हमें फॉलो करें ट्विटर और पिंटरेस्ट पर-
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App
Next Story
- होम
- क्रिकेट
- ई-पेपर
- वेब स्टोरीज
- मेन्यू
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS