RTE : MP के प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क पढ़ाई; 5 मई से ऑनलाइन एडमिशन; जानें प्रक्रिया

Private School RTE Admission 2025: मध्य प्रदेश की प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहते और उनकी महंगी फीस चुका पाने में असमर्थ हैं तो परेशान न हों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत एडमिशन के लिए आवेदन करें। इसमें आपके बच्चों की स्कूल फीस सरकार चुकाएगी। अभिभावकों को फीस नहीं चुकानी पड़ेगी। आइए जानते हैं RTE एडमिशन की पूरी प्रक्रिया और पात्रता शर्तें।
प्राइवेट स्कूलों में RTE के तहत ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया 5 मई से शुरू हो रही है। राज्य शिक्षा केंद्र ने इसका शेड्यूल और जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार, मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल और उनमें उपलब्ध सीटें कक्षावार पोर्टल पर प्रदर्शित की गई हैं। पोर्टल पर आवेदन और त्रुटि-सुधार का कार्य 7 मई से 21 मई तक किया जा सकेगा। जबकि, डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन 7 मई से 23 मई तक जन-शिक्षा केन्द्र में जाकर कराना होगा।
29 मई तक लॉटरी से होगा सीटों का आवंटन
आवेदन और दस्तावेज सत्यापन के बाद लॉटरी के जरिए बच्चों को सिलेक्शन किया जाएगा। स्कूलों में उपलब्ध सीटों के अनुसार, चयनित बच्चों को ही एडमिशन दिया जाएगा। अभिभावकों को 29 मई तक SMS के जरिए इसकी सूचना दे दी जाएगी। 2 से 10 जून के बीच उन्हें बच्चों के साथ स्कूल पहुंचना होगा।
RTI एडमिशन के लिए ऐसे करें आवेदन
इन परिवारों के बच्चों को प्राथमिकता
- वंचित समूह: वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार और 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता वाले बच्चे शामिल।
- कमजोर वर्ग: कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे के परिवार शामिल।
- HIV ग्रस्त बच्चे
मूल दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए आस-पड़ोस में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए कोशिश करें घर के करीब मोहल्ले, गांव और वार्ड की गैर-अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में ही आवेदन करें। RTE के पोर्टल पर कक्षावार उपलब्ध सीटें और जरूरी शर्तें देख सकते हैं। आवेदन पत्र भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं।
आरटीई एडमिशन के लिए आवेदन का प्रारूप देखें..
RTE एडमिशन के लिए जरूरी शर्तें व नियम देखें
RTI के एडमिशन के लिए बच्चों की आयु सीमा
- नर्सरी में न्यूनतम आयु 3 वर्ष और अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह
- केजी-1 में न्यूनतम आयु 4 वर्ष एवं अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह
- केजी-2 में न्यूनतम आयु 5 वर्ष एवं अधिकतम आयु 6 वर्ष 6 माह
- कक्षा-1 में न्यूनतम आयु 6 वर्ष एवं अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह
यहां मिलेगी सहायता
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर आरटीई के तहत एडमिशन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और संबंधित स्कूल में जाकर भी यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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