Paytm Payments Bank Ban: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने विजय शेखर शर्मा की कंपनी पेटीएम (Patym) को शुक्रवार को मामूली राहत दी। केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर प्रतिबंध लागू होने की डेडलाइन 15 दिन के लिए बढ़ाई है। अब पेटीएम बैंक, पेटीएम वॉलेट, फास्टैग और अन्य ऑनलाइन डिपॉजिट पर 15 मार्च तक कोई रोक नहीं है। आरबीआई ने पहले निर्देश दिया था कि पेटीएम बैंक में 29 फरवरी के बाद कोई नया डिपॉजिट नहीं किया जा सकता है।
15 मार्च के बाद भी चालू रहेगा QR, कार्ड मशीन
पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने X पोस्ट में लिखा- पेटीएम क्यूआर, साउंडबॉक्स और ईडीसी (कार्ड मशीन) 15 मार्च के बाद भी हमेशा की तरह काम करते रहेंगे। आरबीआई द्वारा जारी FAQ का 21वां प्वाइंट इसे स्पष्ट करता है। ऐसे में किसी भी अफवाह में न पड़ें और न ही किसी को डिजिटल इंडिया का समर्थन करने से रोकें! (ये भी पढ़ें... रिजर्व बैंक ने पेटीएम ग्राहकों के लिए जारी किया FAQ, जानिए क्या-क्या बंद होगा)
Paytm QR, Soundbox and EDC (card machine) will continue to work like always, even after March 15.
— Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) February 16, 2024
The latest FAQ issued by RBI on point #21 clarifies it unambiguously.
Do not fall for any rumour or let anyone deter you to championing Digital India ! https://t.co/ts5Vqmr6qh
RBI ने पेटीएम ग्राहकों के लिए FAQ जारी किया
इसके साथ ही रिजर्व बैंक की ओर से पेटीएम ग्राहकों के लिए एक FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल) से जुड़ी जानकारियां साझा की गई हैं। 8 फरवरी को गर्वनर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद पेटीएम कस्टमर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए इसे लेकर निर्देश जारी किए थे। इससे पहले पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी वन97 कम्युनिकेशन के सीईओ विजय शेखर ने वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर से मुलाकात भी की थी। तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उनसे साफ कहा था कि नीतिगत मुद्दों को लेकर बैंक से ही बात करें। (ये भी पढ़ें... Paytm को संकट से निकालने की कवायद, CEO विजय शेखर ने वित्त मंत्री से लगाई थी गुहार)
Paytm issue | RBI gives 15-day relaxation to Paytm, extends the date to 15th March from the earlier stipulated timeline of February 29, 2024. RBI issues FAQ in the Paytm case. pic.twitter.com/D61arOWdAD
— ANI (@ANI) February 16, 2024
आरबीआई ने क्यों लिया है Paytm पर एक्शन?
रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) को नया डिपॉजिट स्वीकार करने, क्रेडिट ट्रांजैक्शन करने, किसी भी कस्टमर अकाउंट में टॉपअप करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया। पेटीएम के प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, FasTags भी बैन के कारण काम नहीं करेंगे। पहले आरबीआई के यह सभी प्रतिबंध 1 मार्च 2024 से लागू होने वाले थे। लेकिन केंद्रीय बैंक ने बैन की डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ा दी है। आरबीआई ने खातों की केवायसी प्रक्रिया के नियमों के लगातार उल्लंघन और लेनदेन की सही जानकारी नहीं देने पर Paytm के खिलाफ सख्त कदम उठाया है।
पेमेंट बैंक के 51% शेयर होल्डर हैं विजय शेखर
पेटीएम ऐसा डिजिटल फाइनेंस सर्विस प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है, जिससे देश के हर शहर में छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक जुड़े हुए हैं। लेकिन आरबीआई की कार्रवाई के बाद अब पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ऐसा प्रतिबंधित बैंक बन गया है, जो सिर्फ पैसा जमा कर सकता है। लेकिन कर्ज नहीं बांट सकता है। बता दें कि वन 97 कम्युनिकेशन लिमिटेड पेटीएम पेमेंट बैंक की पेरेंट कंपनी है। इसमें विजय शेखर शर्मा की 51 फीसदी हिस्सेदारी है।