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Tax Deadline: 31 मार्च से पहले टैक्सपेयर्स को कई जरूरी वित्तीय काम पूरे करना जरूरी है। एडवांस टैक्स, निवेश प्रूफ और टैक्स सेविंग निवेश समय पर करना चाहिए।

Tax Deadline: वित्तीय वर्ष खत्म होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। 31 मार्च नजदीक आते ही टैक्सपेयर्स और सैलरीड लोगों के लिए कई काम पूरे करना जरूरी हो जाता। अगर ये काम समय पर नहीं किए गए तो ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है या फिर पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता।

वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि साल खत्म होने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स,टैक्स डिडक्शन और इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारी की जांच कर लेना चाहिए, ताकि आखिरी समय में परेशानी न हो।

एडवांस टैक्स की आखिरी तारीख
एडवांस टैक्स से जुड़ी सबसे अहम तारीख 15 मार्च होती है। यह वित्त वर्ष 2025–26 के लिए एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त जमा करने की अंतिम तारीख है। जिन टैक्सपेयर्स की अनुमानित टैक्स देनदारी 10000 रुपये से ज्यादा है, उन्हें यह भुगतान समय पर करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बकाया रकम पर ब्याज लग सकता है। हालांकि 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को एडवांस टैक्स से छूट मिलती है, बशर्ते उनकी आय किसी बिजनेस या प्रोफेशन से न हो।

टैक्स बचाने के लिए निवेश
टैक्स बचाने के लिए निवेश करने की अंतिम तारीख भी 31 मार्च ही है। इसके बाद किया गया निवेश अगले वित्त वर्ष में ही टैक्स छूट के लिए मान्य होगा।
पुराने टैक्स सिस्टम को चुनने वाले लोग सेक्शन 80C के तहत कई योजनाओं में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। इसमें पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि अकाउंट और नेशनल पेंशन सिस्टम शामिल हैं। 

ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेक्शन 80C, 80D और 80G के तहत मिलने वाली छूट सिर्फ पुराने टैक्स सिस्टम में ही मिलती है। नए टैक्स सिस्टम में इन पर छूट नहीं मिलती।

कंपनी को जमा करें निवेश के सबूत
अगर आपने साल की शुरुआत में टैक्स बचाने वाले निवेश की घोषणा की थी,तो उसके दस्तावेज समय पर अपने नियोक्ता को देना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कंपनी आपकी सैलरी से ज्यादा TDS काट सकती है।

होम लोन और हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट
होम लोन लेने वाले लोग बैंक से सालाना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जरूर डाउनलोड करें। आयकर कानून की धारा 24(b) के तहत होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है। इसके अलावा सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी टैक्स में राहत मिलती है। खुद और परिवार के लिए 25000 रुपये तक और अगर उम्र 60 साल से ज्यादा है तो 50000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। माता-पिता के लिए यह सीमा 75,000 रुपये तक हो सकती है।

कैपिटल गेन पर भी मिल सकता फायदा
अगर आपके पास इक्विटी शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड हैं और उन्हें एक साल से ज्यादा समय हो गया है, तो टैक्स गेन हार्वेस्टिंग पर भी विचार किया जा सकता है। सेक्शन 112A के तहत 1.25 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगता।

इन गलतियों से बचें
फाइनेंशियल प्लानर्स के मुताबिक कई लोग आखिरी समय में जल्दबाजी में निवेश कर देते हैं या जरूरी आय की जानकारी देना भूल जाते हैं। इससे टैक्स कैलकुलेशन गलत हो सकता है और छूट का फायदा भी नहीं मिल पाता।

विशेषज्ञों का कहना है कि नए और पुराने टैक्स सिस्टम में से कौन बेहतर है, इसका फैसला अपनी आय और डिडक्शन को देखकर करना चाहिए। जिन लोगों के पास ज्यादा डिडक्शन हैं, उनके लिए पुराना सिस्टम फायदेमंद हो सकता है, जबकि कम डिडक्शन वालों के लिए नया सिस्टम बेहतर हो सकता है।

(प्रियंका कुमारी)

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