कहीं आपका फोन तो नहीं हो रहा ट्रेप, सरकार देगी जवाब- जानें कैसे

आज के समय में पूरी दुनिया में स्मार्टफोन्स को इस्तेमाल किया जाता है, इसके साथ ही लोग अपने जरूरी सारे काम इनपर ही करते है। लेकिन कई बार होता है कि कई हैकर्स यूजर्स के स्मार्टफोन्स को टैप करते है और साथ ही कॉल्स को भी टैप करते है।
लेकिन अब TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी जानकारी देगी। दिल्ली के हाई कोर्ट ने ट्राई को आदेश दिया है कि आरटीआई के तहत ट्राई देश के लोगों को फोन टैपिंग की जानकारी देगा।
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फोन टैपिंग के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील कबीर शंकर ने अपने ही टेलीकॉम ऑपरेटर के खिलाफ याचिका दायर की है। उनका कहना है कि जब उन्होंने अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से फोन टैपिंग की जानकारी मांगी थी, तब उनके टेलीकॉम ऑपरेटर ने यह जानकारी देने से मना कर दिया था।
वहीं दूसरी तरफ टेलीकॉम ऑपरेटर ने कबीर को कहा था कि इस तरह की जानकारी वे यूजर्स को नहीं देते है। जब कबीर ने सीआईसी से इसकी शिकायत कही थी, तब सीआईसी ने ट्राई को आदेश दिया था कि कबीर की फोन टैपिंग की जानकारी दें।
इसके बाद ट्राई ने सीआईसी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। तब कोर्ट ने कहा था कि आरटीआई के जरिए इस तरह की जानकारी मांगी जा सकती है। लेकिन कानून के रुप में फोन टैपिंग की जानकारी नहीं दी जा सकती है।
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बता दें कि कोर्ट के आदेश पर अब कोई भी व्यक्ति फोन टैपिंग से जुड़ी जानकारी को ट्राई से मांग सकता है। इसके बाद ट्राई टेलीकॉम कंपनी से जानकारी हासिल करके यूजर्स को दे देगा।
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