GST की बड़ी कार्रवाई: रियल एस्टेट कारोबारियों के खिलाफ इंदौर, भोपाल, जबलपुर और सागर में छापा, पकड़ी Tax चोरी 

GST Raid in MP: GST की अलग-अलग टीमों ने शुक्रवार सुबह इंदौर, भोपाल, जबलपुर और सागर में एक साथ दबिश देकर रियल इस्टेट कारोबारियों के यहां टैक्स चोरी पकड़ी है। जीएसटी ने 11 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है।  

Updated On 2024-06-21 16:46:00 IST

GST Raid in MP: मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट व कंस्ट्रक्शन कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। राज्य कर विभाग (GST) की अलग-अलग टीमों ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर और सागर में एक साथ दबिश देकर कंपनियों के दफ्तर में छानबीन शुरू की। प्रारंभिक तौर पर 5 करोड़ के टैक्स चोरी की बात सामने आई है।  

जीएसटी एंटी एवीजन ब्यूरो के अफसरों ने इंदौर के आठ कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। नरीमन पाइंट स्थित, लाभम ग्रुप व ट्रिनिटी सहित अन्य कंपनियों के यहां छानबीन की। यहां कर्मचारियों के मोबाइल लैपटॉप जब्त कर लेन-देन से दस्तावेज और डेटा खंगाले।  

अपर कमिश्नर रजनी सिंह को आठ कारोबारियों के यहां टैक्स चोरी की जानकारी लगी थी। जिस पर विभागीय टीम छानबीन कर रही है। जल्द ही डिटेल जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। 

भोपाल में आसनानी बिल्डर के यहां छापा 
स्टेट जीएसटी की टीम ने राजधानी भोपाल की अरेरा कॉलोनी स्थित आसनानी बिल्डर एंड डेवलपर्स के दफ्तर में दबिश दी। इंदौर भोपाल के अलावा सागर और जबलपुर में भी तीन बिल्डर के खिलाफ जांच पड़ताल की गई। टर्नओवर और टैक्स में अंतर मिला है। हलांकि, कर चोरी की स्थिति आंकलन के बाद ही स्प्ष्ट हो सकेगी। 

रियल एस्टेट में ऐसे होती है टैक्स चोरी 
दरअसल, रियल एस्टेट के कारोबार में 18 फीसदी जीएसटी है, हालांकि, प्लाटिंग में इससे राहत है। लेकिन सड़क, बिजली, पानी और बाउंड्रीवाल सहित अन्य सुविधाओं के साथ रिहाइसी कॉलोनी डेवलप करते हैं तो 18 फीसदी जीएसटी देनी होगी। ऐसे में ज्यादातर बिल्डर ग्राहकों को प्लाट बेचते हैं, उनसे जीएसटी भी लेते हैं, लेकिन विभाग को नहीं देते। 

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