MP में आज से हेलमेट अनिवार्य: ड्राइवर ही नहीं, पीछे बैठने वाले का भी कटेगा चालान

यह नियम 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों पर भी लागू होगा। इसके अलावा ओला, उबर और अन्य बाइक टैक्सी राइड्स पर भी दोनों यात्रियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य रहेगा।

Updated On 2025-11-06 14:47:00 IST

मध्यप्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने आज से बड़ी सख्ती शुरू की है। अब दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाला दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। नियम तोड़ने पर सीधा चालान कटेगा।

भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन जैसे बड़े शहरों में ट्रैफिक पुलिस ने आज से विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है। राजधानी भोपाल में 18 जगहों पर स्पेशल चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिनमें एमपी नगर, न्यू मार्केट, बोर्ड ऑफिस और लालघाटी जैसे प्रमुख स्थान शामिल हैं।

अब होगी सख्ती

सड़क सुरक्षा से जुड़ी रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2024 में मध्यप्रदेश में 56,669 सड़क हादसे हुए। इनमें 13,661 लोगों की मौत हुई। इनमें से 53.8% हादसे दोपहिया वाहनों से जुड़े थे और 82% मामलों में मृतकों ने हेलमेट नहीं पहना था। यानी आंकड़े बताते हैं कि हर 10 में से 8 लोग बिना हेलमेट सड़कों पर निकलते हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य पुलिस और PTRI (Police Training and Research Institute) ने इस सख्त अभियान की शुरुआत की है।

बाइक टैक्सी पर भी लागू

भोपाल पुलिस ने बताया कि आज सुबह से ही 18 जगहों पर ट्रैफिक टीमें तैनात हैं। मोबाइल पेट्रोलिंग टीम भी लगातार जांच कर रही हैं। बिना हेलमेट वाले ड्राइवर और पीछे बैठने वाले दोनों का चालान काटा जा रहा है।

यह नियम 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों पर भी लागू होगा। इसके अलावा ओला, उबर और अन्य बाइक टैक्सी राइड्स पर भी दोनों यात्रियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य रहेगा।

हेलमेट से मौत का खतरा 70% तक घटता है

ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर लोग हेलमेट लगाएं तो सड़क हादसों में मौत का खतरा 70% तक कम किया जा सकता है। इस अभियान का मकसद चालान काटना नहीं बल्कि लोगों की जान बचाना है। लोगों से अपील की गई है कि हेलमेट को बोझ नहीं बल्कि सुरक्षा कवच समझें और जिम्मेदार नागरिक की तरह नियमों का पालन करें।

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