illegal MTP kit: अवैध रूप से एमटीपी किट ली तो गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ी, दुकान सील
हरियाणा के सोनीपत में एक केमिस्ट ने चंद पैसों की लालच में गर्भवती महिला को बिना डॉक्टर की सलाह के एमटीपी किट बेची। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई तो स्वास्थ्य विभाग ने उस दुकान पर बड़ी कार्रवाई की।
illegal MTP kit : सोनीपत जिले में अवैध गर्भपात किट की बिक्री का एक बड़ा मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने राठधाना रोड स्थित एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर एमटीपी Medical Termination of Pregnancy किट बेचने वाले कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ा। मामला उस समय उजागर हुआ जब छह सप्ताह की गर्भवती महिला ने बिना चिकित्सकीय परामर्श के यह किट खा ली और उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
महिला की बिगड़ी तबीयत से खुला राज
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, महिला ने 650 रुपये में एमटीपी किट खरीदी थी। दवा लेने के बाद उसे तेज पेट दर्द और लगातार रक्तस्राव होने लगा। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे सिविल अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने पाया कि गर्भपात किट का सेवन बिना चिकित्सकीय परामर्श के किया गया था। सिविल सर्जन डॉ. ज्योत्सना को मामले की सूचना मिलते ही उन्होंने तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया। टीम में डॉ. नितिन फलसवाल, डॉ. योगेश दहिया, डॉ. अनमोल और श्री मुंशीराम को शामिल किया गया। टीम ने छापेमारी कर मेडिकल स्टोर के कर्मचारी दीपक को गिरफ्तार कर लिया।
मेडिकल स्टोर सील, बड़े नेटवर्क की आशंका
स्वास्थ्य विभाग ने वीरेन फार्मेसी नामक इस मेडिकल स्टोर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। अधिकारियों को शक है कि यह अवैध कारोबार केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है और इसमें अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त जांच टीम मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है। पुलिस पूछताछ में आरोपी दीपक ने माना कि उसने महिला के पति को बिना डॉक्टर की पर्ची के एमटीपी किट बेची थी। इतना ही नहीं, उसने यह भी बताया कि दवाई कैसे खानी है। दवा लेने के बाद महिला को गंभीर दर्द और रक्तस्राव शुरू हुआ, जो कई दिनों तक जारी रहा।
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया
दीपक सोनीपत के राजीव नगर, बैंयापुर खुर्द का रहने वाला है। फिलहाल उसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस अवैध धंधे में और कौन-कौन शामिल है, इसकी जांच की जा रही है। जांच में सामने आया कि यह दवा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 के तहत बिना डॉक्टर की अनुमति बेची नहीं जा सकती। दीपक ने एक्ट की धारा 3, 4 और 5 का उल्लंघन किया है। इसके अलावा, भारतीय न्याय संहिता BNS की संबंधित धाराओं के तहत भी आरोपी के खिलाफ थाना सिविल लाइन सोनीपत में मामला दर्ज कर लिया गया है।
डॉक्टर की सलाह पर ही लें गर्भपात किट
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि गर्भपात किट केवल प्रशिक्षित डॉक्टर और अधिकृत संस्थानों से ही ली जा सकती है। अवैध रूप से इसका सेवन महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। सिविल सर्जन डॉ. ज्योत्सना ने कहा कि अवैध गर्भपात किट की बिक्री किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिले के सभी मेडिकल स्टोर्स को सख्त हिदायत दी कि बिना अधिकृत पर्चे के एमटीपी किट या अन्य प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री न करें, वरना उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। जिला स्वास्थ्य विभाग ने जनता से भी अपील की है कि गर्भावस्था से जुड़े किसी भी मामले में दवाएं स्वयं न लें। केवल अधिकृत चिकित्सक से परामर्श लेकर ही उपचार कराएं।