मासूम को न्याय: पांच साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या में मां व प्रेमी को उम्रकैद

हरियाणा के सोनीपत में एक तलाकशुदा महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही पांच साल की बच्ची की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। प्रेमी ने मासूम से दुष्कर्म भी किया था। कोर्ट ने दोनों को सख्त सजा सुनाई है।

Updated On 2025-08-22 20:25:00 IST

सोनीपत में बच्ची की हत्या में पकड़े गए मां व प्रेमी।                 फाइल फोटो

मासूम को न्याय : हरियाणा के सोनीपत सदर थाना क्षेत्र में पांच साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी युवक व बच्ची की मां को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने दोषी रजत व लड़की की मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर अलग-अलग धाराओं में लाखों रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। तलाकशुदा महिला ने प्रेम संबंधों में बाधा बनने पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर बच्ची की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

अवैध संबंधों को छुपाने के लिए रची साजिश

यह जघन्य अपराध 19 जुलाई 2024 को सामने आया था। सिविल थाना एरिया निवासी महिला रवीना ने अपने पति से तलाक ले लिया था। वह अपनी 5 साल की बेटी के साथ सोनीपत में प्रेमी रजत सैनी के साथ रह रही थी। रवीना को अपनी बेटी को वापस उसके पिता के पास छोड़ना था। उसे डर था कि कहीं उसकी बेटी अपने पिता को उसके और रजत के अवैध संबंध के बारे में न बता दे। इसी डर के कारण रवीना और रजत ने मिलकर बच्ची को रास्ते से हटाने का फैसला किया।

पहले दुष्कर्म, फिर 76 चोट मारकर हत्या की

आरोप है कि रजत सैनी ने 18 जुलाई को पहले मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों ने मिलकर बच्ची को बेरहमी से लाठी-डंडों से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के शरीर पर 76 चोटों के निशान मिले थे। हत्या के बाद रवीना ने अपने पूर्व पति के मामा को फोन करके झूठ बोला कि बच्ची मिट्टी खा रही थी, जिसके कारण उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने से उसकी मौत हो गई। पुलिस को मामले की जानकारी मिलने पर 19 जुलाई 2024 को परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। बाद में गिरफ्तारी के दौरान आरोपित महिला ने पुलिस के सामने यह स्वीकार किया कि उसने और रजत ने अवैध संबंध छिपाने के लिए बच्ची की हत्या की थी।

दोनों दोषियों को यह सुनाई सजा व जुर्माना

मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे नरेंद्र की अदालत ने दोषी महिला पर हत्या में उम्रकैद की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। अदा न करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं छेड़छाड़ के मामले में तीन साल कैद व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी महिला पर लगी कुल एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माने की राशि में से 75 हजार रुपये पीड़ित बच्ची के पिता को मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए हैं। वहीं दोषी महिला के प्रेमी रजत को दुष्कर्म (पॉक्सो एक्ट की धारा 6) में 20 साल कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा, (पॉक्सो एक्ट की धारा 10) में पांच साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा, आईपीसी की धारा-302 व 34 आईपीसी में उम्रकैद व एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदा न करने पर एक साल कैद की अतिरिक्त सजा, आईपीसी की धारा-354 में तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी रजत पर लगाए कुल एक लाख 65 हजार के जुर्माने में से एक लाख 25 हजार रुपये की राशि पीड़िता के पिता को देने के आदेश दिए गए हैं।

Tags:    

Similar News