High Court: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ IG जेल पर लगाया 10 हजार का जुर्माना, जानें पूरा मामला

Punjab-Haryana High Court: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कैदी की पैरोल रद्द करने को लेकर चंडीगढ़ IG जेल पर जुर्माना लगाया है। यहां पढें पूरा मामला...

Updated On 2025-08-19 17:06:00 IST

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। 

Punjab-Haryana High Court: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा चंडीगढ़ IG जेल पर 10000 का जुर्माना लगाया गया है। पूरा मामला एक ऐसी कैदी से जुड़ा हुआ है, जिस पर दुष्कर्म का आरोप है। मौजूदा समय में आरोपी 20 साल कैद की सजा काट रहा है।

बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में कैदी को पैरोल (छुट्टी पर अस्थायी रिहाई) देने की सिफारिश की गई थी, लेकिन चंडीगढ़ IG जेल ने बिना कारण बताए आरोपी का आवेदन खारिज कर दिया। हाईकोर्ट द्वारा इस फैसले को मनमाना बताते हुए कड़ी आलोचना की गई है।

पैरोल के लिए DM की सलाह 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस सुभाष मेहला की खंडपीठ ने कहा कि, कैदी बिहार के भागलपुर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पैरोल के लिए आवेदन किया था। इसे लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने भागलपुर के DM की सलाह मांगी थी। जिसके बाद DM ने मुख्य परिवीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट भेजकर कैदी को पैरोल देने की सिफारिश की थी। लेकिन IG ने आवेदन खारिज कर दिया।  

कैदी के वकील ने कोर्ट से क्या कहा ?
कैदी के वकील ने अदालत में कहा कि जब आरोपी को दोषी ठहराया गया था, तब उसकी उम्र करीब 21 साल रखी गई है। वकील का कहना है कि कम उम्र में उसके जीवन में आगे सुधार हो सकता है। उसका पहले कभी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है, यह उसका पहला अपराध है। वकील के मुताबिक कैदी अब तक जेल में 4 साल 3 महीने और 5 दिन की सजा काट चुका है। इस दौरान आरोपी ने जेल में रहकर अनुशासन का पालन किया है।

आरोपी का व्यवहार भी अच्छा रहा है। जेल प्रशासन की रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि आरोपी कैदी ने किसी तरह की अनुशासनहीनता नहीं की है।हाईकोर्ट द्वारा IG का आदेश रद्द कर दिया गया और कैदी को उसकी रिहाई की तारीख से 28 दिन की पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की लापरवाही सीनियर अधिकारी से उम्मीद नहीं की जा सकती है।

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