High Court: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा पाए 3 दोषियों को किया बरी, जानें क्यों पलटा फैसला ?
Punjab-Haryana High Court: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्राइवर हत्या मामले में उम्रकैद की सजा पाए 3 दोषियों को बरी कर दिया है। यहां पढे़ं कोर्ट ने अपना फैसला क्यों बदला ?
By : उषा परेवा
Updated On 2025-07-31 16:49:00 IST
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 3 दोषियों को किया बरी।
Punjab-Haryana High Court: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में शामिल उम्रकैद की सजा पाने वाले 3 दोषियों को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने फैसला लेते हुए कहा है कि मृतक का शव नहीं मिला है और न ही मामले से जुड़े कोई सबूत मिले हैं। ऐसे में सबूतों की कमी के कारण आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं हो पाया है।
जस्टिस मंजीरी नेहरू कौल और जसिटस HS ग्रेवाल की खंडपीठ के मुताबिक मृतक का शव न मिलना अभियोजन पक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है। मामला केवल एक अनुमान पर आधारित है, जिसमें हत्या की कोई प्रत्यक्ष पुष्टि नहीं की गई है।