हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक: भ्रष्टाचार पर घिरे HCS अफसर 55 साल की उम्र में ही रिटायर, CET नियम बदले, 'भविष्य विभाग' बना
राज्य को 'फ्यूचर-रेडी' बनाने और विजन 2047 के तहत एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को साकार करने के लिए एक नए 'भविष्य विभाग' की स्थापना को भी हरी झंडी मिली। बैठक में गुरुद्वारा चुनाव नियमों में बदलाव और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भर्ती संबंधी गोपनीय खर्च का अधिकार देने जैसे अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।
हरियाणा मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में आज कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे एक एचसीएस (HCS) अधिकारी को 55 साल की उम्र में ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही, ग्रुप-सी और डी की भर्तियों के नियमों में अहम संशोधन किए गए हैं, और प्रदेश के भविष्य को संवारने के लिए एक नए 'भविष्य विभाग' की स्थापना को भी मंजूरी मिली है। ये फैसले हरियाणा में सुशासन, पारदर्शिता और विकास की दिशा में सरकार के संकल्प को दर्शाते हैं।
भ्रष्टाचार पर सरकार का 'जीरो टॉलरेंस'
हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति अपनी 'जीरो टॉलरेंस' नीति को एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोपों से घिरे एचसीएस अधिकारी अश्विनी कुमार शर्मा को 55 साल की उम्र में ही अनिवार्य रूप से रिटायर करने का फैसला किया गया है। बताया जा रहा है कि जब अश्विनी कुमार शर्मा सोनीपत में शुगर मिल के प्रबंध निदेशक (MD) के तौर पर कार्यरत थे, तो उस दौरान उनकी कथित लापरवाही और कुप्रबंधन की वजह से राज्य सरकार को काफी आर्थिक नुकसान पहुंचा था। उन पर कुछ चुनिंदा व्यक्तियों या संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाने के भी आरोप लगे थे। यह कोई पहली बार नहीं है जब हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे किसी अधिकारी पर ऐसी कार्रवाई की हो। इससे पहले भी, प्रदेश सरकार ने पूर्व एचसीएस अधिकारी रीगन कुमार को इसी तरह जबरन रिटायर किया था। सरकार की नीति के तहत, भ्रष्टाचार या गंभीर अनियमितताओं के आरोपी अधिकारियों को समय से पहले अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है।
पारदर्शिता बढ़ाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) नीति 2024 के तहत ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों पर भर्ती संबंधित नियमों में अहम संशोधनों को मंजूरी दी गई। इन संशोधनों का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता और योग्यता-आधारित चयन सुनिश्चित करना है। संशोधित नियमों के अनुसार:
• ग्रुप-सी पदों के लिए: अब किसी भी ऐसे आवेदक का नाम कौशल या लिखित परीक्षा के लिए तब तक विचाराधीन नहीं होगा, जब तक कि वह उस पद के लिए आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता या अनुभव (यदि कोई हो) प्राप्त न कर ले।
• ग्रुप-डी पदों के लिए: इसी तरह, ग्रुप-डी के पदों के लिए भी कोई भी आवेदक तब तक विज्ञापित पदों के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह उस पद के लिए आयोग द्वारा विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता या अनुभव (यदि कोई हो) हासिल न कर ले, भले ही उसने सीईटी में समान या बेहतर अंक प्राप्त किए हों।
यह संशोधन यह सुनिश्चित करेगा कि केवल वे उम्मीदवार ही भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ें, जो विज्ञापन की अंतिम तिथि तक सभी आवश्यक योग्यताओं को पूरा करते हैं, जिससे बाद में होने वाले विवादों और कानूनी अड़चनों में कमी आएगी।
गुरुद्वारा चुनाव नियमों को अब सीधे हाईकोर्ट में चुनौती
एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत, हरियाणा में गुरुद्वारा चुनाव संबंधित नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। मौजूदा प्रावधानों के तहत, कोई भी पीड़ित व्यक्ति गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त के आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती दे सकता था।
लेकिन नए नियमों के तहत, गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त के किसी भी आदेश से पीड़ित कोई भी पक्ष ऐसे आदेश पारित होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर सीधे उच्च न्यायालय (High Court) में चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होगा। यह बदलाव मामलों के निपटारे में तेजी लाएगा और कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाएगा।
HSSC को मिला गोपनीय खर्च का अधिकार
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को भर्ती कार्यों से संबंधित गोपनीय सेवाओं पर खर्च करने का अधिकार देने का फैसला किया गया। यह अधिकार आयोग को भर्ती प्रक्रिया को और अधिक सुचारू, सुरक्षित और कुशल बनाने में मदद करेगा। इस गोपनीय सेवा खर्च के दायरे में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:
• प्रश्न पत्रों की तैयारी और छपाई
• ओटीआर (एकमुश्त पंजीकरण/आवेदन आमंत्रण) प्रणाली का प्रबंधन
• डेटा शॉर्ट लिस्टिंग और छंटनी
• रोल नंबर और परीक्षा केंद्रों का आवंटन
• परिणाम तैयार करना
• लेखन सामग्री और पैकिंग सामग्री की खरीद
• परीक्षकों को भुगतान और प्रश्न पत्र तैयार करने वालों को भुगतान आदि।
यह कदम एचएसएससी को भर्ती प्रक्रियाओं में अधिक स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करेगा, जिससे चयन प्रक्रिया में देरी और जटिलता कम होगी।
कन्या महाविद्यालय, खरखौदा के अधिग्रहण को मंजूरी
बैठक में कन्या महाविद्यालय, खरखौदा के अधिग्रहण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। महाविद्यालय के प्रबंधन द्वारा लगातार अधिग्रहण की मांग की जा रही थी। उच्च शिक्षा विभाग की पांच सदस्यीय विभागीय समिति की सिफारिश के आधार पर, कैबिनेट ने इस महाविद्यालय को सरकारी नियंत्रण में लेने की स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्णय क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रसार और गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक होगा।
'भविष्य विभाग' की स्थापना, विजन 2047 की ओर एक कदम
हरियाणा के भविष्य को संवारने और राज्य को 'फ्यूचर-रेडी' बनाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने एक नए 'भविष्य विभाग' (Future Department) की स्थापना को मंजूरी दी है। इस विभाग का मुख्य लक्ष्य हरियाणा को विजन 2047 नीति के अनुरूप ढालना है। 'भविष्य विभाग' एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जिसका उद्देश्य हरियाणा को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और समावेशी विकास के लक्ष्य को साकार करना है। यह विभाग भविष्य की चुनौतियों और अवसरों पर शोध करेगा, नीतियां बनाएगा और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेगा ताकि राज्य तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक मोर्चों पर आगे बढ़ सके।
पांच विभागों में 'रेशनलाइजेशन' की सिफारिशें लागू होंगी
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा रेशनलाइजेशन आयोग की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत, इन सिफारिशों को राज्य के पांच प्रमुख विभागों में लागू किया जाएगा :
1. जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
2. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
3. खनन एवं भूविज्ञान विभाग
4. बागवानी विभाग
5. शहरी स्थानीय निकाय विभाग
सिफारिशों के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या 31533 से बढ़ाकर अब 36381 हो जाएगी, जो अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करेगा। वहीं शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय हरियाणा में वर्तमान में स्वीकृत 195 पदों की संख्या बढ़ाकर 335 की गई है। सफाई कर्मचारियों के मौजूदा 27,223 पद यथावत रखे गए हैं, जिससे उनकी संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। यह कदम विभागों में कार्यकुशलता और मानव संसाधन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करेगा।