प्रदेश सरकार के आदेश: निजी बाहरी व्यक्ति कार्यालय में मिला तो होगी कार्रवाई, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र 

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने लिखित आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार व अन्य के आफिस में किसी भी बाहरी व्यक्ति की सहायता नहीं ली जाएगी।

Updated On 2024-12-29 20:38:00 IST
अतिरिक्त मुख्य सचिव की तरफ से जारी किया गया पत्र। 

हरियाणा: प्रदेश सरकार के वित्त आयुक्त एवं राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) ने लिखित आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार व अन्य के आफिस में किसी भी बाहरी व्यक्ति को रखकर सहायता लेना पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। रिकार्ड से छेड़छाड़ और कई अन्य तरह की शिकायतें मिल रही हैं। इस बारे में सभी डीसी, मंडलायुक्तों को पत्र भेजकर कड़ाई के साथ निर्देशों का पालन कराने के लिए लिखा गया है।

कार्यालयों में नहीं रख सकते निजी व बाहरी व्यक्ति

प्रदेश भर के सभी मंडल आयुक्तों, जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए कि कोई भी अधिकारी अपने कार्यालय के कार्यों को लेकर सहायता के लिए बाहरी निजी व्यक्ति को नहीं रख सकता। इस बारे में पहले भी पत्र जारी करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार (Haryana Government) वित्त आयुक्त एवं राजस्व ने कहा कि सरकार के सभी तहसीलों, उप तहसील कार्यालयों में सरकारी रिकॉर्ड किसी भी निजी व्यक्ति की पहुंच में नहीं होना चाहिए। किसी भी निजी व्यक्ति से तहसील, उप तहसील में सरकारी कार्य नहीं कराया जाए।

रिकार्ड से छेड़छाड़ की मिल रही शिकायत

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद निजी व्यक्तियों के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने संबंधी सूचनाएं मिल रही हैं। साथ ही निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा, इसलिए साफ-साफ निर्देश जारी किए गए। इनका कड़ाई से पालन किया जाए। आने वाले समय में इस पर कड़ी नजर रखी जाएगी, क्योंकि किसी भी अधिकारी कर्मचारी जैसे जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार (Naib Tehsildar) व कानूनगो पटवारी और रजिस्ट्री क्लर्क आदि द्वारा बाहरी व्यक्तियों को अपने कार्यालय में कामकाज की सहायता हेतु रखा गया है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।

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