Haryana Agniveer Scheme: हरियाणा सरकार ने लागू की अग्निवीर योजना, इन नौकरियों में मिलेगा 10% का आरक्षण

Haryana Agniveer Scheme: हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए अग्निवीर नीति-2024 को लागू कर दिया है। इस पॉलिसी के तहत अग्निवीरों को सुविधाएं दी जाएंगी। अग्निवीर नीति से जुड़ी जानिये तमाम जानकारी।

Updated On 2025-01-11 12:03:00 IST
हरियाणा सरकाक ने अग्निवीरों के लिए लागू की अग्निवीर नीति।

Haryana Agniveer Scheme: हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है। सरकार की तरफ से अग्निवीरों के लिए हरियाणा अग्निवीर नीति-2024 लागू कर दी गई है। यह पॉलिसी उन अग्निवीरों के लिए है जो 2026-27 में रिटायर होने वाले हैं। अग्निवीर नीति-2024 के तहत  रिटायर होने वाले अग्निवीरों को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें अपने पर्सनल रोजगार के लिए लोन की सुविधाएं भी दी जाएंगी।

कब शुरु हुई थी योजना ?

दरअसल अग्निवीरों के पहले बैच में हरियाणा के 4045 युवा शामिल हैं। यह युवा 2026-27 में रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद इनके भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अग्निवीर नीति-2024 के रूप में सुरक्षा कवच दिया है। केंद्र सरकार ने 15 जुलाई 2022 को अग्निपथ योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत  थल, जल व वायु सेना में अग्निवीरों की भर्ती की गई थी। इनमें से 25 प्रतिशत अग्निवीरों की सेवाएं को नियमित किया जाएगा। जबकि बाकियों को रिटायर कर दिया जाएगा।

इन नौकरियों में मिलेगा 10% का आरक्षण

अग्निवीरों को पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन और SPO की भर्ती में भी 10 प्रतिशत हॉरिजेंटल आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। ग्रुप-सी की सीधी भर्ती में 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।  पहले बैच के अग्निवीरों को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET)में भी छूट दी जाएगी। रिटायरमेंट के बाद जो अग्निवीर स्वरोजगार करेंगे उन्हें 5 लाख रुपए का लोन की सहायता दी जाएगी।

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HKRNL में मिलने वाली नौकरियों में क्या सुविधाएं मिलेंगी ?

हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा जो उद्योग अग्निवीरों को महीने में 30 हजार रुपए से अधिक सैलरी देते हैं। उन उद्योगों को सरकार 60 हजार रुपए वार्षिक सब्सिडी की सहायता देगी। जो अग्निवीर प्राइवेट सुरक्षा कर्मी के रूप में सेवाएं देंगे, उन्हें गन लाइसेंस प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

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