IPS Y Puran Kumar: हरियाणा IPS सुसाइड केस में महापंचायत का 48 घंटे का अल्टीमेटम, DGP को हटाने की मांग
IPS Y Puran Kumar Suicide Case:सीनियर IPS वाई पूरन कुमार की आत्महत्या को लेकर महापंचायत ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।
सीनियर IPS वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामला।
IPS Y Puran Kumar Suicide Case: हरियाणा के सीनियर IPS वाई पूरन कुमार के आत्महत्या मामले में आज 12 अक्टूबर रविवार को चंडीगढ़ में महापंचायत हुई है। सेक्टर 20 में गुरु रविदास गुरुद्वारे में पूर्व सांसद और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रमुख राजकुमार सैनी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण थे। उनके इस बयान के बाद महापंचायत में आए लोगों ने हंगामा कर दिया।
महापंचायत में वाल्मीकि समाज ने चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा सरकार को 48 घंटे का समय दिया है। उन्होंने DGP शत्रुजीत कपूर को तुरंत हटाकर गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। ऐसा न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा और जगह-जगह विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई करके दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए।
महापंचायत के बाद लोग हरियाणा के गवर्नर अशीम घोष को ज्ञापन देने जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद गवर्नर खुद IAS अमनीत पी. कुमार से मिलने पहुंचे। गर्वरन से पहले हरियाणा CID के ADGP सौरभ सिंह भी उनसे मिलने आए थे।
सुसाइड नोट में जातीय उत्पीड़न का आरोप
वहीं दूसरी तरफ अब तक पूरन कुमार के पोस्टमार्टम पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। IPS वाई पूरन कुमार IAS पत्नी अमनीत पी. कुमार ने सेक्टर 11 में अपने घर में 2 सीनियर IAS अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। बता दें कि IPS वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को सरकारी आवास में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में उन्होंने कई सीनियर अधिकारियों पर जातीय उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने क्या कहा ?
कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि लगातार IPS पूरन कुमार के परिवार से लगातार मुलाकात हो रही। परिवार के कहने पर रोहतक SP नरेंद्र बिजारणिया को हटाया गया था, अब उनकी जगह पर सुरेंद्र सिंह भौरिया को जिम्मेदारी दी गई है। 31 मेंबर कमेटी के सदस्य गुरमेल सिंह ने बताया कि मृतक के परिजन ने स्पष्ट किया है कि हमें नौकरी का लालच देकर मामले को शांत नहीं कर सकते।
चंडीगढ़ पुलिस ने धाराएं मजबूत की
चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में SC/ST एक्ट की धारा को भी मजबूत किया है। उन्होंने SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) की जगह अब धारा 3(2)(V) लगा दी है। इस धारा के तहत उम्रकैद के साथ जुर्माने का प्रावधान है। जबकि, SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) में 5 साल तक सजा समेत जुर्माने का प्रावधान है।
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