हाईकोर्ट की फटकार: हिसार में अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा, DTP को 3 महीने में कार्रवाई का आदेश

सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि निजी प्रतिवादियों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई शुरू हो चुकी है, DTP ने हिसार की पांच सड़कों कैमरी रोड, तोशाम रोड और राजगढ़ रोड पर अवैध कॉलोनियों की पहचान की है। हांसी में भी 28 एकड़ की अवैध कॉलोनी पर रोक लगाई गई है।

Updated On 2025-08-11 18:17:00 IST

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट। 

हरियाणा के हिसार जिले में अवैध कॉलोनियों के विकास को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (DTP) के डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर को निर्देश दिया है कि वे तीन महीने के भीतर इन अनधिकृत कॉलोनियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई करें। यह आदेश हिसार में चल रही अवैध रियल एस्टेट गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

केमरी रोड पर अवैध निर्माण का मामला

यह पूरा मामला तब सामने आया जब हिसार के कैमरी गांव निवासी संदीप ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में आरोप लगाया गया था कि कैमरी रोड पर बड़े पैमाने पर अनधिकृत कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई कर संबंधित डीटीपी को एक तय समयसीमा के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोर्ट के इस आदेश से उन लोगों में खलबली मच गई है जो बिना किसी लाइसेंस के जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर बेच रहे थे।

इन पांच सड़कों पर है अवैध कॉलोनियों का जाल

हिसार में अवैध कॉलोनियों का यह जाल सिर्फ कैमरी रोड तक ही सीमित नहीं है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने खुद यह पाया है कि शहर की पांच प्रमुख सड़कों पर अवैध निर्माण जोरों पर है। इन सड़कों में कैमरी रोड, तोशाम रोड, राजगढ़ रोड, मिर्जापुर रोड और बगला रोड शामिल हैं। विभाग ने इन अवैध कॉलोनियों को विकसित करने वाले लोगों को नोटिस भी जारी किए हैं।

अधिकारियों का कहना है कि अगर नोटिस जारी करने के बाद भी इन अवैध ढांचों को नहीं गिराया गया तो विभाग जल्द ही तोड़फोड़ की कार्रवाई करेगा। यह कार्रवाई उन कॉलोनाइजरों पर भी होगी जो बिना किसी वैध लाइसेंस के धड़ल्ले से प्लॉट काट रहे हैं और बेच रहे हैं।

हांसी की 28 एकड़ की अवैध कॉलोनी पर भी रोक

अवैध कॉलोनियों का यह सिलसिला हिसार जिले के हांसी कस्बे तक भी पहुंच गया है। हांसी के नारनौंद रोड पर 'गोकुलधाम कॉलोनी' के नाम से एक 28 एकड़ में फैली अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है। जिला नगर योजनाकार, हिसार ने इस कॉलोनी में प्लॉट, फ्लैट या व्यावसायिक इकाइयां खरीदने पर रोक के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है।

इस नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस कॉलोनी के पास हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 के तहत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से कोई वैध लाइसेंस नहीं है। ऐसे में इस कॉलोनी में कोई भी संपत्ति खरीदना या बेचना कानूनी उल्लंघन माना जाएगा और इससे खरीदारों को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है।

खरीदारों को जागरूक करने की मुहिम

डीटीपी ने इस नोटिस के माध्यम से आम जनता को भी जागरूक करने की कोशिश की है। नोटिस में कहा गया है कि बिना लाइसेंस वाली कॉलोनियों में संपत्ति खरीदना, बेचना या उसका प्रचार करना कानूनी अपराध है। डीटीपी ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने यह भी कहा कि वह निवेशकों को धोखाधड़ी वाली रियल एस्टेट गतिविधियों से बचाने के लिए जन जागरूकता अभियान जारी रखेगा।

हाईकोर्ट का यह निर्देश और विभाग की सक्रियता यह दर्शाती है कि अवैध कॉलोनियों पर अब सरकार का शिकंजा कस रहा है। यह उन लोगों के लिए राहत की बात है जो अक्सर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। इन अवैध कॉलोनियों में पानी, बिजली और सीवर की सुविधा नहीं होती, जिससे वहां रहने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद है कि हिसार में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होगी और शहर के नियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा। 

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