स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव: बख्शे नहीं जाएंगे प्रतिबंधित दवा बेचने वाले केमिस्ट, 16 दुकानें सील

स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिबंधित दवा बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलने के लिए 8 टीमों का गठन किया है। जिसमें 35 सीनियर ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर्स को भी शामिल किया है।

Updated On 2025-11-04 23:31:00 IST

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव।

हरियाणा में नशे की बढ़ती लत पर सरकार गंभीर हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने नशीली अर्थात प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री रोकने के लिए आठ टीमों का गठन किया है। जिसमें 35 सीनियर ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर्स (SDCOs) और विभिन्न जोनों एवं जिलों से आए ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर्स (DCOs) को शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश में अब नशीली व प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री करने वाली केमिस्टों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश विशेषकर सिरसा में व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।

संभावित दुकानों पर होगी छापेमारी

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभियान को प्रभावी बनाने के लिए 8 विशेष टीमें गठित की गई। जिन्हें उन केमिस्ट दुकानों पर अचानक निरीक्षण करने का कार्य सौंपा गया जहाँ पर साइकोट्रोपिक/दोहरे उपयोग वाली दवाओं के दुरुपयोग की आशंका थी। छापेमारी की प्रत्यक्ष निगरानी राज्य ड्रग्स कंट्रोलर लालित कुमार गोयल ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन मुख्यालय से तीन असिस्टेंट स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर्स परविंदर सिंह, करण सिंह गोदारा और राकेश दहिया के साथ की। छापेमारी अभियान सिरसा ज़िले के कई क्षेत्रों जैसे कालांवाली, बडागुढ़ा, डबवाली, रानियां, ऐलनाबाद और सिरसा शहर में एक साथ चलाया गया। निरीक्षण कल सुबह 11:30 बजे शुरू होकर शाम 6:00 बजे तक जारी रहा।

67 दुकानों का निरीक्षण, 16 की सील

इस अभियान के दौरान 67 मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार 16 दुकानें रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने और अन्य उल्लंघन पाए जाने पर सील की गई। अभियान के दौरान 15 सैंपल लिए गए। गड़बड़ी पाए जाने वाली सभी दुकानों को शो कॉज नोटिस जारी किए जाएंगे और आगे की कार्रवाई ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 एवं नियम 1945 के तहत की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि नशीली दवाओं का अवैध व्यापार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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