Haryana Pollution: हरियाणा में प्रदूषण फैलाने वालों की खैर नहीं, टीमें करेंगी निगरानी, लगेगा जुर्माना

Haryana Pollution: हरियाणा में प्रदूषण फैलाने वाले लोगों पर निगरानी रखने के लिए टीमें नियुक्त की जा रही हैं। ये टीमें पराली जलाने वाले किसानों से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट तक हर उस तत्व पर नजर रखेंगे जो प्रदूषण फैलाता हो।

Updated On 2025-09-27 17:33:00 IST
भारत और पाकिस्तान के बीच पराली जलाने पर विवाद शुरू हो गया है। (फाइल फोटो)

Haryana Pollution: हरियाणा सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए तैयारियां शुरु कर दी हैं। इस बार पराली जलाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए अकेले फरीदाबाद जिले में 149 टीमें नियुक्त की जायेंगी। इसके अलावा मंडल में 592 टीमें होंगी, जो पूरे मंडल पर निगरानी रखेंगी। ये टीमें जिले के करीब 3 हजार किसानों पर पैनी नजर बनाए रखेंगी। अगर किसान पराली जलाएगा, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा। इसी तरह से पूरे राज्य में टीमें पराली जलाने वालों पर नजर रखेंगी।

इसके अलावा इन टीमों का काम फसलों की कटाई और बचे हुए अवशेष के बारे में रिपोर्ट तैयार करना है। इसके बाद इस रिपोर्ट को जिला उपायुक्त के मार्फत उच्च अधिकारी के पास भेजा जाएगा। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय डेपुटेशन अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। ये अधिकारी इन टीमों का गठन करेंगे। बता दें कि ग्रैप के चरणों के हिसाब से इन टीमों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है।

कंस्ट्रक्शन साइटों पर भी होगी निगरानी

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि कंस्ट्रक्शन साइट की वजह से भी प्रदूषण तेजी से फैलता है। वहीं अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मान्यता प्राप्त साइट ही चल सकेंगी। किसी भी साइट को चलाने के लिए उसके मालिक को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से एनओसी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा पहले के साइट संचालकों को प्रदूषण नियंत्रण के तय मानकों को पूरा करना पड़ेगा। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एनओसी देने के लिए एफएमडीए, क्षेत्रीय कार्यालय नगर निगम और एचएसवीपी जैसे विभागों की मदद ले रहा है। ताकि ग्रैप से पहले प्रदूषण नियंत्रण के सभी मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।

पराली जलाने पर लगेगा जुर्माना

पलवल के डिप्टी कमीश्नर डॉ. हरीश कुमार वशिष्ट के अनुसार पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। वहीं पराली जलाने पर 5 हजार से लेकर 30 हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। इसके अलावा आने वाले दो सालों तक आरोपी किसान अपनी फसल को एमएसपी पर नहीं बेच पाएगा। साथ ही किसानों को पराली को जलाने की जगह इसे आय का साधन बनाने के बारे में भी बताया जाएगा। आम आदमी पराली जलाए जाने की सूचना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को दे सकते हैं। इसके लिए 012752-254060 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।

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