भाई ने तोड़ा बहन का भरोसा... रेप के आरोपी को दिल्ली के कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, कहा- 'रिश्ते को शर्मसार किया'

Delhi Tis Hazari Court: दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने एक युवक को अपनी बहन का यौन शोषण करने के आरोप में दोषी करार देते हुए में 5 साल के कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का भरोसा तोड़ने का अपराध किया है।

Updated On 2025-05-02 15:26:00 IST
Supreme Court Order

Delhi Tis Hazari Court: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक मामला सामने आया था, जिसमें एक युवक ने अपनी ही 14 साल की नाबालिग बहन का यौन शोषण किया था। इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। अब दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए युवक को दोषी करार दिया और उसे 5 साल कैद की कठोर सजा सुनाई है।एडिशनल सेशन जज बबीता पुनिया ने कहा कि आरोपी ने भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करके विश्वास तोड़ने का अपराध किया है। जानकारी के मुताबिक, पीड़िता के परिजन उसको कोर्ट में सच्चाई बताने से रोक रहे थे, लेकिन पीड़िता ने साहस दिखाते हुए कोर्ट में पूरी वारदात बताई। इस पर कोर्ट ने पीड़िता के साहस की तारीफ की। 

पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश 
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पीड़िता को 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मुआवजे से पीड़िता के शारीरिक और मानसिक दर्द की भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन इससे उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए मदद मिलेगी। वहीं, बाल कल्याण समिति (CWC) की ओर से बताया गया कि पीड़ित लड़की इमोशनली बहुत ज्यादा परेशान है। वह अपने ही भाई को जेल भिजवाने के लिए खुद को दोषी मान रही है। इस पर कोर्ट ने CWC को निर्देश दिया है कि जरूरत के हिसाब से बच्ची और उसके परिवार की रेगुलर काउंसलिंग करवाई जाए। 

इन धाराओं के तहत आरोपी को मिली सजा
बता दें कि दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने युवक को पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 75 और 76 के तहत दोषी करार दिया है। कोर्ट में पीड़िता की ओर से विशेष लोक अभियोजक निशांत कुमार और डीसीडब्ल्यू की वकील शिवानी गंभीर ने दलील पेश की, जिसके बाद कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी भाई को दोषी मानते हुए उसको 5 साल के कैद की सजा सुना दी।

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