मनीष सिसोदिया का कोर्ट से आग्रह: 'आप' के नेता ने चुनाव प्रचार के लिए मांगी जमानत, अदालत ने CBI-ED से जवाब मांगा

दिल्ली की पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की है।

Updated On 2024-04-12 16:25:00 IST
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया।

Manish Sisodia Interim Bail Petition: दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए उन्होंने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में अदालत से अंतरिम जमानत की मांग की। याचिका पर स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मनीष की याचिका पर सुनवाई करते हुए CBI और ED को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। सिसोदिया ने ईडी और सीबीआई दोनों ही मामले में अर्जी दाखिल की थी।

इससे पहले सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, इस दौरान ED ने जमानत याचिका का विरोध किया था। जांच एजेंसी ने कहा था कि हमारे पास सबूत हैं कि मनीष सिसोदिया ने एक्सपर्ट की रिपोर्ट से भटकाने का दिखावा करने के लिए ईमेल प्लांट किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुननी। इसके बाद आगे की कार्यवाही के लिए 15 अप्रैल को 2 बजे मामले में सुनवाई की तारीख तय की। 

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बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पिछली साल यानी फरवरी 2023 गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से ही आप नेता जेल में हैं। लगातार जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने हर उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इस बीच उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार पार्टी के प्रचार का हवाला देकर कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी।   

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