Arvind Kejriwal: सीएम केजरीवाल की जमानत रद्द करने की मांग, याचिका पर 15 जुलाई तक टली सुनवाई

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले पर तत्काल सुनवाई से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है।

Updated On 2024-07-10 13:32:00 IST
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल।

Arvind Kejriwal News: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज 10 जुलाई को ईडी द्वारा कथित शराब नीति घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई 15 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने ED को केजरीवाल की दलील पर जवाब दाखिल करने का समय दिया है। बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी थी, क्योंकि ईडी ने ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

15 जुलाई तक सुनवाई टली 

हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने बुधवार को मामले की सुनवाई 15 जुलाई तक के लिए टाल दी। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि ईडी की याचिका पर केजरीवाल का जवाब उन्हें कल देर रात दिया गया और एजेंसी को इस पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय चाहिए। उन्होंने कहा कि जवाबी प्रति उन्हें मंगलवार रात 11 बजे दी गई और उनके पास जवाबी हलफनामा तैयार करने और दाखिल करने का समय नहीं है।

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सिंघवी ने ईडी का किया विरोध 

वहीं, सीएम केजरीवाल की ओर पेश सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने ईडी के दावे को चुनौती दी। सिंघवी ने कहा कि जवाबी प्रति मंगलवार दोपहर 1 बजे जांच कार्यालय (आईओ) को भेज दी गई। इस मामले में बहुत गंभीरता है, क्योंकि केजरीवाल को दी गई जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि वह अपने जवाबी हलफनामे पर भरोसा किए बिना मामले पर बहस करने के लिए तैयार हैं। इस पर न्यायमूर्ति कृष्णा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी केजरीवाल के जवाब पर जवाब दाखिल करने का हकदार है। इसलिए मामले को 15 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

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