80,000 से ज्यादा लिफ्ट लेकिन... गौतमबुद्ध नगर प्रशासन का सोसायटीज को नोटिस, 15 म‌ई तक करा लें रजिस्ट्रेशन,‌ नहीं‌ तो...

Gautam Buddha Nagar: गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने ऊंची इमारतों में सुरक्षा बढ़ाने और ईवी को बढ़ावा देने के लिए एक बैठक की गई। इस बैठक में आवासीय सोसायटियों को कड़ी चेतावनी जारी की गई है। 

Updated On 2025-05-02 14:42:00 IST
गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने सोसायटियों को जारी किया नोटिस।

Gautam Buddha Nagar: गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने ऊंची इमारतों में सुरक्षा बढ़ाने को लेकर आवासीय सोसायटीज को कड़ी चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने गुरुवार को जानकारी दी कि गौतम बुद्ध नगर में 80 हजार से ज्यादा लिफ्ट हैं, लेकिन केवल 5500 ही पंजीकृत हैं। 15 मई के बाद बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वाली लिफ्ट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

लिफ्ट पंजीकरण के लिए 31 मार्च तक का दिया गया था समय

बता दें कि 25 सितंबर, 2024 को, यूपी सरकार ने नए लिफ्ट अधिनियम के तहत आवासीय सोसायटी, मॉल और औद्योगिक भवनों में सभी प्रकार की लिफ्ट को पंजीकृत कराना अनिवार्य कर दिया था। लिफ्ट रजिस्ट्रेशन के लिए छह महीने की समय सीमा तय की गई थी, जो 25 मार्च को समाप्त होने वाली थी लेकिन इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया था। 

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गुरुवार को हुई बैठक में लिए गए फैसले

बता दें कि गुरुवार को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त और राजस्व) अतुल कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई ई। इस दौरान उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल), नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों और जिले भर के आवासीय संघ और आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बिजली वितरण कंपनियों को निजी और वाणिज्यिक ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने का निर्देश दिया।

बैठक में फर्म, सोसायटी और चिट्स के डिप्टी रजिस्ट्रार ऋषभ अग्रवाल ने सुरक्षा चिंताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कई आवासीय सोसायटी ऐसी हैं, जहां पर अभी भी बिना पंजीकरण के लिफ्ट का संचालन किया जा रहा है, जो एक गंभीर समस्या है। इसको लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने पर 15 मई से ऑपरेटरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

इस दौरान अतुल कुमार ने कहा कि निश्चित रूप से, गौतमबुद्ध नगर में 80,000 से ज्यादा लिफ्ट हैं लेकिन पंजीकरण मात्र 5,500 लिफ्ट का ही है। उन्होंने निर्देश दिए कि 15 मई से जिन आवासीय सोसायटी या मॉल्स आदि में लिफ्ट्स का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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