दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष Swati Maliwal का इस्तीफा मंजूर, केजरीवाल सरकार ने फाइल LG के पास भेजी

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। सीएम केजरीवाल ने इस्तीफे को मंजूरी दे दी है।

By :  Pushpendra
Updated On 2024-01-06 12:20:00 IST
स्वाति मालीवाल।

Swati Maliwal Resignation: आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल को राज्यसभा सांसद के रूप में नामित किया। इसके बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल सोमवार यानी 8 जनवरी को दिल्ली से राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी के समक्ष दाखिल करेंगी।

स्वाति मालीवाल ने कई मामलों में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

स्वाति मालीवाल महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करने, सख्त कानूनों की वकालत करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न अभियानों और आंदोलनों में शामिल रही हैं। स्वाति मालीवाल को साल 2015 में DCW का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने दिल्ली में एसिड हमलों, यौन उत्पीड़न और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों के समाधान के लिए पहल शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

डीसीडब्ल्यू प्रमुख ने बताई 8 साल की उपलब्धियां

डीसीडब्ल्यू प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए मालीवाल ने कहा कि डीसीडब्ल्यू ने पिछले 8 सालों के दौरान 1 लाख 70 हजार से अधिक शिकायतों का समाधान किया है। मालीवाल ने आगे कहा कि हमने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और राज्य सरकार को 500 से अधिक सिफारिशें सौंपी हैं। इसके अलावा, हमने 60,000 से अधिक यौन उत्पीड़न से बचे लोगों को सलाह भी दी है। साथ ही, हमारे वकीलों ने 2 लाख अदालती सुनवाई में सीधे उनकी सहायता की है।

संजय सिंह पर दोबारा जताया भरोसा

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली राजनीतिक समिति ने दो मौजूदा सदस्यों को दोबारा नामांकन के लिए समर्थन देने का फैसला किया। वहीं, आप के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता ने हरियाणा की चुनावी राजनीति पर फोकस करने का इरादा जताया है। आप ने कहा, सुशील कुमार गुप्ता ने हरियाणा चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है और हम इस रास्ते पर चलने के उनके फैसले का सम्मान करते हैं। संजय सिंह दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में जेल में हैं। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें राज्यसभा के लिए फिर से नामांकन के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी है क्योंकि उनका वर्तमान कार्यकाल 27 जनवरी को खत्म हो रहा है।

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