AAP MLA Amanatullah Khan: आप विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से राहत, 24 फरवरी तक नहीं होगी गिरफ्तारी

आप विधायक अमानतुल्ला खान को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने फिलहाल के लिए विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

Updated On 2025-02-13 15:31:00 IST
आप विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से राहत।

AAP MLA Amanatullah Khan: आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को राऊज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। खबरों की मानें, तो कोर्ट ने 24 फरवरी तक के लिए विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने अमानतुल्लाह खान को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया और पुलिस को सीसीटीवी निगरानी में पूछताछ करने का निर्देश भी दिया है। 

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पर हमला करने और एक अपराधी को भगाने के आरोप में आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर FIR दर्ज है। पुलिस आप विधायक की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इसी बीच विधायक ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। आज इस मामले में सुनवाई हुई है। जिसमें यह कोर्ट ने कहा है कि विधायक को पुलिस जांच में सहयोग करना होगा और 24 फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। 

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वहीं अमानतुल्लाह खान ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है और उन्होंने इन्हें झूठा और निराधार बताया है। इससे पहले ओखला विधायक ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को पत्र भी लिखा था और पुलिस पर झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगया था। उन्होंने अपने पत्र में दावा किया था कि उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के लिए कोई उचित आधार नहीं है। अमानतुल्लाह खान ने यह चार पन्नों का पत्र ईमेल के माध्यम से भेजा था। जिसमें उन्होंने कहा था कि उन पर उचित आधार या आरोप के बिना ही मामला दर्ज किया गया था।

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