Stray Dogs: आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर फफक-फफक कर रोईं वकील, कहा-'हटाया जाना गलत'
Supreme Court Order on Stray Dogs: देश में कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए। इसको लेकर वकील रोती हुई नजर आईं।
आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त आदेश।
Supreme Court Order on Stray Dogs: देश में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कुत्तों को लेकर कुछ आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि सभी डीएम यह सुनिश्चित करें कि स्कूल, कॉलेज, खेल परिसर, अस्पताल और सरकारी दफ्तरों के परिसरों से कुत्तों को हटाया जाए। कुत्तों को होम शेल्टर भेजा जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन डॉग लवर्स को पसंद नहीं आया। इसको लेकर वकील ननिता शर्मा फफक कर रो पड़ीं।
उन्होंने रोते हुए एक इंटरव्यू दिया, जिसमें वे रोती नजर आईं। उन्होंने कहा, 'आज यानी 7 नवंबर का आदेश 11 अगस्त के पिछले आदेश जैसा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सरकारी संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉप से कुत्तों को हटाकर उनका पुनर्वास किया जाएगा। उन्हें शेल्टर होम में रखा जाना चाहिए। एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि आवारा कुत्ते इन संस्थानों में वापस न आएं। उन्हें शेल्टर होम में भेजा जाए।'
उन्होंने रोते हुए कहा, 'मुझे अभी भी उम्मीद है और मैं ईश्वरीय न्याय में विश्वास करती हूं। ऐसे बेज़ुबान जानवरों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। एबीसी (पशु जन्म नियंत्रण) नियमों के तहत पुनर्वास वर्जित है, लेकिन इसे काटने के आधार पर उचित ठहराया गया है। आज जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। आश्रय गृहों का भी अच्छी तरह से रखरखाव किया जाना चाहिए। हम आदेश का सम्मान कर रहे हैं क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है।'
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जहां डॉग लवर्स को पसंद नहीं आया। वहीं बहुत से लोगों ने इश आदेश के बाद राहत की सांस ली है। आदेश पूरे देश में आवारा जानवरों से जुड़े हादसों और हमलों पर रोक लगाने के उद्देश्य से अहम माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कुत्तों के काटने की घटनाओं में कमी आएगी। लोगों और बच्चों को सड़कों पर घूमने में डर या परेशानी नहीं होगी।