Sonia Gandhi: वोटर लिस्ट मामले में सोनिया गांधी को कोर्ट से राहत, FIR दर्ज करने की मांग खारिज
Sonia Gandhi: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को खारिज कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर भारतीय नागरिकता लेने से पहले वोट दिया है।
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी।
Sonia Gandhi: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर दी। बता दें कि विकास त्रिपाठी नाम के एक शख्स ने सोनिया गांधी के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का आरोप लगाया था।
क्या है पूरा मामला?
शिकायत में दावा किया गया कि सोनिया गांधी को 1983 में भारतीय नागरिकता मिली थी। आरोप है कि भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया था। त्रिपाठी ने अपनी याचिका में बताया कि सोनिया गांधी का नाम सबसे पहले दिल्ली सीट की वोटर लिस्ट में जोड़ा गया। इसके बाद संसद में हंगामे के कारण 1982 में उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था। इसके बाद 1983 में एक बार फिर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया था। इसका अर्थ है कि सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता लेने से पहले दो बार वोट किए थे।
कोर्ट ने शिकायत को बताया आधारहीन
हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने इस शिकायत को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया और एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने याचिका में जो आरोप लगाए हैं, उन्हें साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। सबूतों के अभाव के कारण पूरी याचिका को बेकार माना गया।
आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विचार करेंगे याचिकाकर्ता
बता दें कि सोनिया गांधी लंबे समय से कांग्रेस की प्रमुख रही हैं। उनके खिलाफ कई बार विपक्ष की तरफ से नागरिकता और दस्तावेजों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है। वहीं इस मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि वो आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विचार करेंगे।