दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों को मंजूरी: प्रवेश वर्मा ने 'सुप्रीम' आदेश को सराहा, फिर केजरीवाल पर फोड़ा 'बम'

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की सशर्त अनुमति दे दी है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा, वहीं पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी 'बम' फोड़ दिया। जानिये क्या कहा?

Updated On 2025-10-15 13:45:00 IST

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा मीडिया से बातचीत करते हुए। 

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति केवल दिवाली की रात के लिए ही नहीं बल्कि 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए मिली है। ग्रीन पटाखे फोड़ने का समय शाम 6 से 7 बजे और रात 8 से रात 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जहां लोगों में खुशी की लहर है, वहीं सीएम रेखा गुप्ता की सरकार के मंत्रियों ने भी माननीय शीर्ष न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा है।

मीडिया से बातचीत में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि मैं सभी दिल्लीवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने दिल्ली में अच्छी सरकार चुनी है। हमारी मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस बार दिल्ली को बिना पटाखों के दिवाली नहीं मनाने देंगे। हमारी सरकार के प्रयास सफल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को सराहा है। उन्होंने कहा कि हम अब बिना किसी चिंता के ग्रीन पटाखे जला पाएंगे और दिवाली को सुंदर मनाएंगे।

केजरीवाल पर साधा निशाना

उन्होंने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। कहा कि पिछले सालों में पटाखे जलाकर चिंता रहती थी कि जैसे क्राइम कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इतने सालों से हम दिल्ली में आतिशबाजी करते आए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से प्रदूषण को बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली के लोग बिना किसी चिंता के ग्रीन पटाखे जला सकते हैं। वहीं, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा है। साथ ही, केजरीवाल सरकार पर भी हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का आरोप जड़ दिया।

फैसला आते ही सजी दुकानें?

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के जलाने की अनुमति आज सुबह दी है। फैसला आते ही कई जगह दुकानों के बाहर पटाखे नजर आने लगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को जलाने और बेचने की सशर्त अनुमति दी है। इसमें एक शर्त यह भी है कि केवल निर्धारित स्थानों पर ही ग्रीन पटाखों की बिक्री होनी चाहिए। इसके अलावा चिह्निंत स्थानों पर ही इन पटाखों का इस्तेमाल हो सकता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को दंडित करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि ग्रीन पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं की जाएगी। यहां पढ़िये संबंधित खबर

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