Swati Maliwal: स्वाति मालीवाल को दिल्ली कोर्ट से राहत, पीड़िता का नाम उजागर करने के आरोप में बरी

Swati Maliwal: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद को नाबालिग यौन उत्पीड़न पीड़िता का नाम उजागर करने वाले मामले में बरी कर दिया है। इस तरह लगभग 10 साल पुराने इस मामलो को खत्म कर दिया गया।

Updated On 2025-08-13 18:59:00 IST

स्वाति मालीवाल।

Swati Maliwal: दिल्ली कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को बड़ी राहत दी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वाति मालीवाल को नाबालिग यौन उत्पीड़न पीड़िता का नाम उजागर करने के आरोप से बरी कर दिया है। जानकारी के अनुसार, स्वाति मालीवाल पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और धारा 228ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। ये धारा यौन अपराधों के पीड़ितों का नाम उजागर करने से रोकने के लिए है।

बता दें कि दिल्ली के बुराड़ी पुलिस थाने में स्वाति मालीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें दिल्ली पुलिस ने बताया था कि स्वाति मालीवाल ने यौन उत्पीड़न मामले में जांच की स्थिति जानने के लिए उस इलाके के डीसीपी को संबोधित करते हुए एक नोटिस प्रिंट जारी किया था। साथ ही इसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी प्रसारित किया था। इसमें नाबालिग का नाम भी बताया गया था।

साल 2016 में ये मामला तब शुरू हुआ, जब स्वाति मालीवाल पर यौन उत्पीड़न पीड़ितों की पहचान गोपनीय रखने वाले नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी। इस एफआईआर में कहा गया था कि 22 जुलाई 2016 को दिल्ली महिला आयोग की तरफ से बुराड़ी के एसएचओ को एक नोटिस भेजा गया। इस दौरान स्वाति मालीवाल महिला आयोग की अध्यक्ष हुआ करती थीं। इस नोटिस में 14 साल की दलित लड़की का नाम लिखा था, जो यौन उत्पीड़न पीड़िता थी। हालांकि यौन उत्पीड़न के बाद उसकी मौत हो गई थी।

इस मामले में कई बार सुनवाई हुई। वहीं आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए स्वाति मालीवाल को बरी कर दिया। कोर्ट ने सभी सबूतों की जांच करने के बाद स्वाति मालीवाल या अन्य आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए कोई आधार नहीं पाया। कोर्ट ने लगभग 10 साल पुराने इस मामले को खत्म कर दिया और स्वाति मालीवाल को बरी कर दिया। 

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