Delhi Police: दिल्ली पुलिस को नहीं मिले सबूत, बरी हुए हाशिम बाबा, सलीम पिस्टल और जोया

Delhi Police: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को हाशिम बाबा, सलीम पिस्टल और जोया के खिलाफ सबूत नहीं मिले। इसके कारण पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में तीनों आरोपियों को रिहा करने की अर्जी लगाई।

Updated On 2025-09-27 14:36:00 IST

हाशिम बाबा, सलीम पिस्टल और जोया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया बरी। 

Delhi Police: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को हाशिम बाबा, सलीम पिस्टल और जोया के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। इसके कारण उन्हें बरी कर दिया गया। जानकारी के अनुसार, पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खूंखार गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया गिरोह के सदस्यों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था।

इस दौरान एक बदमाश ने बताया था कि उसने ये हथियार इंटरनेशनल तस्कर सलीम पिस्टल के जरिए गैंगस्टर हाशिम बाबा और उसकी पत्नी जोया की मदद से लिए थे। इस बयान के बाद पुलिस ने तस्कर सलीम पिस्टल, गैंगस्टर हाशिम बाबा और उसकी पत्नी जोया के खिलाफ BNS की धारा 111 के तहत मामला दर्ज कर लिया। हालांकि अब स्पेशल सेल ने कहा है कि उन्हें इन तीनों आरोपियों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसकी वजह से उन्हें इस मामले में छोड़ दिया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के इस बयान के बाद तीनों को 'बाइज्जत बरी' कर दिया है।

बताया गया कि यूपी के गाजियाबाद निवासी 25 वर्षीय राहुल उर्फ रंगा टिल्लू गैंग का सदस्य है। उसे पिछले साल 11 अक्टूबर को पकड़ा गया था। उसने बताया कि वो विदेश में बैठे टिल्लू गिरोह को ऑपरेट कर रहे दीपक पाकस्मा से बात कर हथियार इकट्ठे करता है। इसकी निशानदेही पर उसी दिन देर रात गिरोह के कुछ अन्य सदस्यों को पकड़ा गया। इनमें नीरज उर्फ भूरा, मंजीत शर्मा उर्फ दादा, आशीष उर्फ बाबर और पुष्पेंद्र उर्फ शेरा शामिल थे। इन्हें दिल्ली के रोहिणी इलाके से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 4 पिस्टल और 18 कारतूस बरामद किए गए। साथ ही इस केस में जयंत मान और रिंकू को गिरफ्तार किया गया।

स्पेशल सेल ने दावा किया कि बरामद की गई पिस्टल और कारतूस की सप्लाई कुख्यात तस्कर सलीम पिस्टल ने की थी। इसके लिए हाशिम बाबा और उसकी पत्नी जोया ने उसकी मदद की थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में इन तीनों को भी आरोपी बनाया और संगठित अपराध के तहत बीएनएस की धारा 111 भी लगा दी।

इस केस में जांच कर रहे स्पेशल सेल के सब इंस्पेक्टर प्रवीण दहिया ने पटियाला हाउस कोर्ट की चीफ जूडिशल मैजिस्ट्रेट श्रेया अग्रवाल की कोर्ट में अर्जी लगाई कि हाशिम बाबा, उसकी पत्नी जोया और सलीम पिस्टल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसके कारण इस मामले में आरोपियों को छोड़ दिया जाए। पुलिस ने सुनवाई करते हुए इस मामले में तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया। बता दें कि तीनों आरोपी मकोका समेत अलग-अलग कई केसों में जेल में बंद हैं।

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