Mini Food Van: दिल्ली की गलियों में दौड़ेंगी मिनी फूड वैन, MCD बना रहा ये खास प्लान

Delhi Mini Food Van: एमसीडी दिल्ली की गलियों में मिनी फूड वैन शुरू करने की योजना बना रहा है। इसके लिए पुराने मिनी फूड वैन पॉलिसी में बदलाव किए जा रहे हैं। जानें क्या होगा खास...

Updated On 2025-11-10 07:40:00 IST
दिल्ली में दौड़ेंगी मिनी फूड वैन। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Delhi Mini Food Van: राजधानी दिल्ली में जल्द ही गली-मोहल्लों में मिनी फूड वैन घूमती दिखाई देंगी। इसके लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) तैयारियों में जुटा हुआ है। एमसीडी एक बार फिर फूड वैन पॉलिसी शुरू करने जा रहा है। इसके तहत सेम साइज की मिनी फूड वैन शुरू की जाएंगी, जो ई-रिक्शा को मॉडिफाई करके बनेंगी।

इन ई-रिक्शा फूड कोर्ट में सिर्फ पैकेट वाले और पके हुए भोजन बेचने की इजाजत होगी। इसमें खाने को गर्म करने की सुविधा होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एमसीडी की इस योजना के तहत हर वार्ड में सिर्फ 5 फूड वैन की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा हर वैन किसी एक स्थान पर 30 मिनट से ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकेगी। नीचे पढ़ें इस योजना की खासियत और फायदे...

क्या होंगे नियम?

एमसीडी के एक अधिकारी ने बताया कि मिनी फूड वैन से बाजारों और मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ नॉन-कमर्शियल और रेजिडेंशियल गलियों तक ही सीमित रहेंगी। अधिकारी ने आगे बताया कि इसका उद्देश्य कमर्शियल बाजारों में मौजूदा अव्यवस्था को बढ़ाए बिना स्वच्छ भोजन, फल ​​और सब्जियां आसानी से उपलब्ध कराना है। एमसीडी द्वारा इन फूड वैन के लिए ऑपरेशनल जोन तय किया जाएगा। वैन के ऑपरेटर उसी वार्ड या एमसीडी क्षेत्र के निवासी होने चाहिए, जहां पर वे काम करना चाहते हैं। मिनी फूड वैन चलाने के लिए आवेदकों को एमसीडी के स्वास्थ्य विभाग से लाइसेंस लेना होगा।

साल 2021 में आई थी पॉलिसी

इस पॉलिसी को पहली बार साल 2021 में पुराने नॉर्थ एमसीडी में पेश किया गया था, लेकिन मई 2022 में तीनों निगमों के एक होने से लागू नहीं हो पाई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस नीति के पहले चरण में 30 लाइसेंस जारी किए गए थे। इसके लिए ऑपरेटरों ने 25 हजार रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस शुल्क और 10 हजार रुपये का वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज दिया था।

1000 फूड वैन को मिलेगा लाइसेंस

एमसीडी के अधिकारियों का कहना है कि इस नीति का मकसद है कि साफ-सुथरी फूड वेंडिंग सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही रोजगार के अवसर पर उपलब्ध हों। बताया जा रहा है कि इस पॉलिसी के तहत 1,000 फूड वैन को मंजूरी दी जा सकती है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

बता दें कि पुराने नियमों के तहत वैन को सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक चलाने की इजाजत होगी। इसके अलावा लाइसेंस लेने वाले लोगों को टाइफाइड का टीका लगवाना जरूरी होगा। साथ ही नियमित मेडिकल चेकअप कराना होगा। एमसीडी अधिकारियों के अनुसार, नए फूड वैन का डिजाइन एक तरह का होगा। हालांकि इसका रंग ऑपरेटर अपने हिसाब से पसंद कर सकता है।

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