Delhi Lok Adalat: दिल्ली में 8 नवंबर को लगेगी लोक अदालत, ऐसे निपटा सकेंगे चालान

Delhi Special Lok Adalat: दिल्ली की 7 जिला अदालतों में 8 नवंबर को स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नीचे देखें पूरी डिटेल्स...

Updated On 2025-11-04 07:40:00 IST

दिल्ली में 8 नवंबर को लगेगी लोक अदालत।

Delhi Special Lok Adalat: दिल्लीवासियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 8 नवंबर को विशेष लोक अदालत आयोजित करने का ऐलान किया है। राजधानी की 7 जिला अदालतों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें जिन वाहन मालिकों के ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं, वे रियायती दरों पर अपने चालान निपटा सकेंगे। ज्यादातर वाहन मालिक अक्सर लोक अदालत लगने का इंतजार करते हैं, जिससे वे कम चालान देकर ही मामलों का निपटारा करवा सकें।

ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की मदद से लोक अदालत का आयोजन कर रही है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, इस लोक अदालत में सिर्फ उन मामलों का निपटारा किया जाएगा, जो 31 जुलाई तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल पर पेंडिंग हैं और वर्चुअल कोर्ट भेजे जा चुके हैं। अधिकारियों ने साफ किया कि ऑनलाइन टोकन और नियुक्ति पत्र के बिना मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

लोक अदालत टोकन के लिए रजिस्ट्रेशन

  • सबसे पहले राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
  • लोक अदालत रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करें।
  • आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट दस्तावेज जमा करें।
  • इसके बाद आपके फोन या ईमेल पर टोकन नंबर और नियुक्ति पत्र मिल जाएगा।
  • नियुक्ति पत्र में तारीख, समय और स्थान की जानकारी मिलेगी।

आवेदकों को अपने तय समय से लगभग 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। चालान निपटारे के लिए टोकन और नियुक्ति पत्र के साथ मूल दस्तावेज भी साथ लाने होंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से चालान और नोटिस डाउनलोड किए जा सकते हैं।

किन अदालतों में लगेगी लोक अदालत?

8 नवंबर को दिल्ली की कुल 7 जिला अदालतों में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इनमें पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, तीस हजारी अदालत, साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट शामिल हैं।

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