Kanjhawala Hit & Run Case: दिल्ली के हिट एंड रन केस में बड़ा फैसला, मृतक के परिवार को मिलेगा 36 लाख का मुआवजा

Kanjhawala Hit & Run Case: दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन केस में कोर्ट ने मृतक के परिवार को 36 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया है। इस मामले में करीब 21 महीने बाद फैसला आया। जानें क्या है मामला...

Updated On 2025-10-30 11:32:00 IST

दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन केस में कोर्ट का फैसला।

Kanjhawala Hit & Run Case: दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने कंझावला हिट एंड रन केस में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मृतक अंजलि के परिवार को 36 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने माना कि आरोपी अमित खन्ना की लापरवाही से दुर्घटना हुई थी। दरअसल, 31 दिसंबर, 2022 और 1 जनवरी, 2023 की दरमियानी रात को कंझावला इलाके में एक कार ने स्कूटी सवार अंजलि को टक्कर मार दी थी। इतना ही नहीं, चालक ने कार नहीं रोकी और वह कई किमी तक घिसटती रही।

इस दर्दनाक हादसे में अंजलि की मौत हो गई थी। इस मामले में दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने में केस दर्ज हुआ था। मृतक के परिवार ने मुआवजे की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में आखिरकार 27 अक्टूबर को जिला न्यायाधीश विक्रम ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया।

कोर्ट ने फैसले में क्या कहा?

कंझावला हिट एंड रन केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अपराधी वाहन चालक (अमित खन्ना) की लापरवाही और उतावलेपन के कारण दुर्घटना हुई। अदालत ने कहा कि दुर्घटना के समय अमित के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। सभी सबूतों की जांच करने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि मृतक अंजलि के परिवार को 36,69,700 रुपये का मुआवजा दिया जाए। जिला न्यायाधीश विक्रम ने आदेश दिया कि बीमा कंपनी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड 30 दिनों के भीतर राशि जमा करे। अदालत ने कहा कि 3 अप्रैल 2023 को डीएआर दाखिल करने की तारीख से लेकर उसके निपटान तक 7.5 फीसदी प्रति वर्ष की दर से और उसके बाद 12 फीसदी प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देना होगा।

आरोपियों से वसूली जाएगी रकम

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दुर्घटना के समय अमित खन्ना के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ऐसे में बीमा कंपनी राशि का भुगतान करेगी। हालांकि उसके पास अधिकार रहेगा कि वो अपराधी अमित खन्ना और वाहन मालिक लोकेश प्रसाद शर्मा से वसूली कर सकती है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से वाहन की पहचान की गई है और ड्राइवर की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। इसलिए वे दोनों इस हादसे के जिम्मेदार हैं।

दुर्घटना की रात को क्या हुआ?

यह दुर्घटना 31 दिसंबर, 2022 और 1 जनवरी 2023 की मध्यरात्रि को हुई। उस रात 20 साल की अंजलि और उसकी दोस्त निधि स्कूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान कार सवार 5 युवकों ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद दोस्त निधि पीछे गिर गई थी, जबकि अंजलि नीचे गिरकर कार में फंस गई। कार चालक अंजलि को करीब 12 किमी तक घसीटते हुए ले गया। इस हादसे के बाद निधि डरकर घर भाग गई, जबकि अंजलि की मौत हो गई।

पुलिस की जांच में पता चला कि वाहन चालक अमित खन्ना लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। इसकी वजह से दुर्घटना हुई, जिसमें अंजलि को अपनी जान गंवानी पड़ी। जांच में सामने आया कि कार लोकेश प्रसाद शर्मा की थी, जिसका इंश्योरेंस बजाज कंपनी में है। वहीं, कार चालक अमित के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था। इसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 279 और 304A के तहत चार्जशीट दाखिल की। मृतका की मां और भाई-बहनों ने कोर्ट में मुआवजे की याचिका लगाई थी। इस मामले में 27 अक्टूबर को कोर्ट का फैसला आया।

आरोपी पक्ष का दावा

आरोपी पक्ष ने दावा किया कि अंजलि शराब के नशे में थी। एफएसएल की रिपोर्ट में भी अल्कोहल की मात्रा बताई गई। हालांकि अदालत ने कहा कि इससे ड्राइवर की लापरवाही से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल, यह आपराधिक मामला रोहिणी कोर्ट में चल रहा है और प्रॉसिक्यूशन एविडेंस के चरण में है।

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