BMW Accident: BMW हादसे की आरोपी गगनप्रीत को राहत, कठघरे में एंबुलेंस

BMW Accident: कोर्ट ने बीएमडब्ल्यू हादसे में आरोपी गगनप्रीत को राहत देते हुए जमानत दे दी है। साथ ही वहां पहुंची एम्बुलेंस पर सवाल उठाए हैं।

Updated On 2025-09-27 17:23:00 IST

गगनप्रीत कौर को पटियाला कोर्ट से मिली जमानत।

BMW Accident: दिल्ली के धौलाकुआं के पास कथित तौर पर बीएमडब्ल्यू कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई, वहीं उनकी पत्नी घायल हो गई थीं। पुलिस ने इस मामले में आरोपी गगनप्रीत को गिरफ्तार किया था। अब पटियाला हाउस कोर्ट ने गगनप्रीत कौर को राहत देते हुए जमानत दे दी है।

बता दें कि नवजोत सिंह की पत्नी संदीप कौर ने गगनप्रीत पर आरोप लगाया था कि गाड़ी में मौजूद आरोपी पति-पत्नी उन्हें पास के किसी अस्पताल में नहीं ले गए। वे उन्हें 19 किलोमीटर दूर एक छोटे से अस्पताल में ले गए। इसके कारण नवजोत सिंह को समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उनकी मौत हो गई। उन्होंने बार-बार गगनप्रीत से गुहार लगाई कि उनके पति को तुरंत इलाज की जरूरत है। उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले चलें, लेकिन गगनप्रीत और उसके पति ने किसी की नहीं मानी।

जमानत देने से पहले कोर्ट ने एम्बुलेंस पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि एक्सीडेंट के कुछ ही सेकंड बाद एक एम्बुलेंस वहां पर पहुंच गई थी और 30 सेकंड तक वहीं रही। हालांकि इस एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल नहीं ले जाया गया। उस एम्बुलेंस के पास कोई इमरजेंसी नहीं थी। वह पास के आर्मी बेस अस्पताल जा रहे थे। ऐसे में अब इस एंबुलेंस का क्या किया जाए? क्या वे लापरवाही से हुई मौत के आरोपी नहीं है? पैरामेडिकल के साथ एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए बाध्य थी? वो एम्बुलेंस तैयार थी और 30 सेकेंड वहां खड़ी रही और खाली ही चली गई, क्या ये इलाज में लापरवाही नहीं है? साथ ही दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने गगनप्रीत को एक लाख रुपए का मुचलका और एक लाख रुपए की दो जमानत पर बेल दी है। साथ ही गगनप्रीत का पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया गया है।

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