Delhi Blast Case: डॉ. शाहीन समेत 5 आरोपियों से पूछताछ करेगी NIA, पटियाला हाउस कोर्ट का आदेश

इससे पहले अदालत ने डॉ. शाहीन को पिछले महीने न्यायिक हिरासत में भेजा था। इन सभी आरोपियों को अब 16 जनवरी को दोबारा से कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।

Updated On 2026-01-14 15:08:00 IST

पटियाला हाउस कोर्ट ने डॉ. शाहीन समेत 5 आरोपियों को एनआईए की कस्टडी में भेजा। 

पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी डॉ. शाहीन सईद समेत 5 आरोपियों को तीन दिन की हिरासत में एनआईए को सौंप दिया है। एनआईए डॉ. शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद, जसिर बिलाल वानी, डॉक्टर अदील अहमद और डॉक्टर मुजम्मिल शकील से पूछताछ करेगी।

इससे पहले अदालत ने डॉ. शाहीन को पिछले महीने न्यायिक हिरासत में भेजा था। अब अदालत ने इन आरोपियों को तीन दिन की हिरासत में एनआईए को सौंप दिया है। इन सभी आरोपियों को अब 16 जनवरी को दोबारा से कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।

NIA ने रखी ये दलीलें

पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष एनआईए ने कई दलीले रखीं। एनआईए ने कहा कि इस केस की कई कड़ियां सुलझाना अहम है। धमाके की साजिश, फंडिंग से लेकर विदेशी हैंडलर और तकनीकी मदद इत्यादि संबंधित सवालों का जवाब जानने के लिए आरोपियों से पूछताछ बेहद जरूरी है। कोर्ट ने सभी दलीलों को ध्यान से सुना और डॉ. शाहीन समेत पांचों आरोपियों को तीन दिन की हिरासत में एनआईए को सौंप दिया।

यह है मामला

10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के पास i20 कार में धमाका हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। जांच में पता चला कि यह धमाका साजिश के तहत हुआ, जिसकी प्लानिंग फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे डॉ. उमर उन नबी से जुड़ी थी। डॉ. उमर कार में मौजूद था, उसकी इस धमाके में मौत हो गई थी।

जांच में पता चला कि डॉ. शाहीन सईद, डॉ. मुजम्मिल और डॉ. आदिल ने भी कथित तौर पर साजिश रची और तकनीकी मदद और नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। मुफ्ती इरफान अहमद और जसीर बिलाल वानी भी इस साजिश में शामिल रहे। एनआईए अब इन पांचों आरोपियों से पूछताछ करेगी। इसके बाद इन्हें 16 जनवरी को दोबारा से कोर्ट में पेश कने का आदेश दिया गया है। 

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