Delhi Govt Order: दिल्ली के सभी मेडिकल स्टोर पर जुलाई अंत तक लगाने होंगे CCTV, इस वजह से फैसला

Delhi Medical Shops CCTV Installation: दिल्ली सरकार ने नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए सभी मेडिकल स्टोर में CCTV कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं। अगर किसी मेडिकल स्टोर पर कैमरा नहीं लगा होगा, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Updated On 2025-07-25 15:38:00 IST

दिल्ली के सभी मेडिकल स्टोर में सीसीटीवी लगाना जरूरी।

Delhi Medical Shops: दिल्ली सरकार शहर में अवैध ड्रग्स की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने सभी केमिस्ट और फार्मेसी को एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया कि सभी मेडिकल स्टोर पर CCTV कैमरे लगाना जरूरी है। इस नियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। एडवाइजरी में सभी मेडिकल स्टोर में जुलाई महीने के अंत तक CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक और नशीली दवाओं को डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के न बेचने को कहा है।

दरअसल, दिल्ली सरकार को शिकायत मिली थी कि कुछ दवाओं के नशा, इंसान और जानवरों पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा कपड़ा, रसायन और खाने की चीजों में इस्तेमाल किए जाने की शिकायत मिली थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि जुलाई के बाद जिस भी मेडिकल स्‍टोर पर CCTV कैमरा नहीं लगा होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इन दवाओं पर सख्त रोक

दिल्ली सरकार के ड्रग डिपार्टमेंट ने कुछ दवाओं की बिक्री को लेकर सख्ती बरतने को कहा है। इनमें Schedule H, H1 और X दवाएं शामिल हैं। इन दवाओं को बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं बेचा जा सकता है। एडवाइजरी में कहा गया कि किसी भी मेडिकल स्टोर का संचालक बिना डॉक्टर की पर्ची के बच्चों को ये दवाएं नहीं देंगे। इस नियम को केमिस्ट असोसिएशन से सख्ती से लागू करने को कहा गया है। बता दें कि शहर में कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, जहां पर CCTV कैमरे की व्यवस्था नहीं है।

Schedule H: यह सबसे आमम दवाइयों में से है, जैसे कि पेन किलर, सीजनल फ्लू की दवाइयां। ये दवाइयां मेडिकल स्टोर पर सबसे ज्यादा बेची जाती हैं।

Schedule H1: ये एंटीबायोटिक और टीबी-रोधी दवाएं होती हैं। इनको लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। इन दवाइयों के लिए बेचने के लिए मेडिकल स्टोर संचालक को रजिस्टर में रिकॉर्ड दर्ज करना होता है।

Schedule X: इन दवाइयों को बेचने के लिए काफी सख्त नियम बनाए गए हैं। इन्हें साइकोटिक ड्रग्स केटेगरी में रखा जाता है। इसके लिए विशेष बिक्री लाइसेंस, ताले में सुरक्षित स्टोर करने, और सख्त दस्तावेजों की जरूरत होती है। साथ ही ये दवाएं बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेची जा सकती हैं।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, 18 जुलाई को नेशनल नारकोटिक्स कॉर्डिनेशन पोर्टल से हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया। इसके बाद यह फैसला लिया गया कि दवाओं की अवैध बिक्री को रोकने के लिए मेडिकल स्टोर पर कैमरे जरूर लगाए जाने चाहिए।

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