नाबालिग महिला पहलवान से यौन शोषण मामला: बृजभूषण शरण सिंह को राहत, पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट; कोर्ट ने बंद किया केस
Brij Bhushan Sharan Singh: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद अब उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत चल रहा केस खत्म हो गया है।
Brij Bhushan Sharan Singh: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पॉक्सो केस को बंद कर दिया है। सोमवार को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।
इस रिपोर्ट में पहलवान द्वारा दायर किए गए मामले को रद्द करने का मांग की गई थी। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 15 जून, 2024 को एक 550 पन्नों की कैंसिलेशन रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। इसमें कहा गया कि पुलिस की जांच के दौरान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं।
शिकायतकर्ता ने नहीं जताई आपत्ति
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पॉक्सो मामले में कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इसके बाद अब इस केस को बंद कर दिया गया है। बता दें कि सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर शिकायतकर्ता की ओर से कोई विरोध नहीं किया। इससे पहले 1 अगस्त, 2023 को कथित पीड़िता और उसके पिता इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है।
यौन शोषण के लगे थे आरोप
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ महिला पहलवानों की ओर से यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। इन पहलवानों में से एक शिकायतकर्ता नाबालिग थी। हालांकि बाद में नाबालिग शिकायतकर्ता ने अपने आरोप वापस ले लिए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। अब कोर्ट ने इस केस को बंद कर दिया है।
लेकिन अभी भी 6 महिला पहलवानों की ओर से दर्ज कराए यौन शोषण का मामला बरकरार है। बृजभूषण सिंह ने लगातार इन आरोपों से इनकार किया है। साथ ही इसको लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में FIR, चार्जशीट और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को चुनौती दी है। फिलहाल इसकी सुनवाई लंबित है।
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