Trade License: दिल्ली में होटल-स्विमिंग पूल समेत ये 7 कारोबार करना आसान, पुलिस से नहीं लेना होगा लाइसेंस

Delhi Trade License: दिल्ली में कारोबार शुरू करने के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। अब होटल से लेकर स्विमिंग पूल समेत 7 कारोबार शुरू करने के लिए दिल्ली पुलिस से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें लिस्ट...

Updated On 2025-06-23 11:48:00 IST

दिल्ली ट्रेड लाइसेंस के नियम में बदलाव।

Delhi Trade License: राजधानी दिल्ली में कारोबार शुरू करने वाले व्यापारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब व्यापारियों को दिल्ली में 7 तरह के कारोबार शुरू करने के लिए पुलिस से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से आदेश जारी किया गया है। इसके तहत अब होटल, रेस्टोरेंट, एम्यूजमेंट पार्क, डिस्को, ऑडिटोरियम वीडियो गेम पार्लर और स्विमिंग पूल खोलने के लिए पुलिस से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, जिससे कारोबार शुरू करने में आसानी होगी।

एलजी सक्सेना द्वारा 19 जून 2025 को आदेश जारी किया गया। जिसके तहत इन 7 सेवाओं को शुरू करने के लिए पुलिस की NOC लेने की जरूरत को खत्म कर दिया गया। एलजी ऑफिस ने बताया कि LG ने दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 28 (2) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।

इस वजह से लिया गया फैसला
LG की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि इसको लेकर कई बार विचार किया गया, जिसके बाद माना गया कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। ऐसे में अगर पुलिस लाइसेंस देने का काम करेगी, तो उनका समय खराब होगा। आदेश में कहा गया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अप्रैल 2003 में उपहार अग्निकांड के मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था को बनाना है।

ऐसे में उन्हें अलग-अलग कामों के लिए लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी देने पर उनके ऊपर ज्यादा भार पड़ेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि पुलिस के पास मौजूद लाइसेंस देने की शक्ति को खत्म कर देना चाहिए। बता दें कि दिल्ली के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत अन्य राज्यों में पहले ही पुलिस से लाइसेंस लेने की जरूरत को खत्म किया जा चुका है।

पहले क्या थे नियम?
उपराज्यपाल के इस आदेश के बाद दिल्ली में ये 7 कारोबार शुरू करना आसान हो गया है। इससे पहले इनके लिए दिल्ली पुलिस से NOC लेना पड़ता था, जिसमें कई महीनों का समय खराब हो जाता था। अब उन्हें लाइसेंस के लिए पुलिस के दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।

क्या बोलीं सीएम रेखा गुप्ता?
इस नियम को खत्म करने को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'डबल इंजन सरकार ने दिल्ली में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को नई गति देने के लिए होटल, मोटेल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, स्वीमिंग पूल, वीडियो गेम पार्लर, डिस्कोथेक, ऑडिटोरियम और मनोरंजन पार्क जैसे व्यावसायिक गतिविधियों की लाइसेंसिंग प्रक्रिया अब पुलिस से हटाकर नगर निकायों और संबंधित विभागों को सौंप दी है। इससे व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी।'

इसके अलावा सीएम ने लिखा, 'दिल्ली पुलिस पर वर्षों से लाइसेंसिंग की जिम्मेदारी का अतिरिक्त बोझ था, जिससे उनकी मूल कानून-व्यवस्था संबंधी जिम्मेदारियाँ प्रभावित हो रही थीं। प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप हमारी सरकार हमेशा ‘Minimum Government, Maximum Governance’ के सिद्धांत पर काम करती रही है और यह निर्णय उसी का प्रतिफल है।'

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